Mohammed israil
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक नामी आश्रम की परतें खुलने के साथ ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। यहां पढ़ने वाली 17 छात्राओं ने अपने ही आश्रम संचालक स्वामी चैतन्यानंद पर यौन शोषण, अश्लील हरकतें और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों का खुलासा होते ही आरोपी संचालक फरार हो गया, जबकि पुलिस उसकी तलाश में देश के कई राज्यों में दबिश दे रही है।
मेरे कमरे में आओ… विदेश ले चलूंगा
छात्राओं ने पुलिस को दिए बयान में खुलासा किया है कि स्वामी चैतन्यानंद उन्हें वॉट्सऐप पर अश्लील मैसेज भेजता था। कई बार वह अपने कमरे में बुलाकर विदेश ले जाने का लालच देता था। आरोपी कहता था, “मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा।” अगर छात्राएं उसकी बात नहीं मानती थीं, तो वह उन्हें पढ़ाई में फेल कराने और नंबर काटने की धमकी देता था।
17 लड़कियों ने खोला काला चिट्ठा
इस आश्रम में करीब 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ाई करती हैं। इनमें से 17 छात्राओं ने पुलिस के सामने 164 CrPC के तहत बयान दर्ज कराए हैं। छात्राओं का आरोप है कि स्वामी लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव डालता था। कई बार जबरन अनुचित हरकतें करने की कोशिश की गई।
महिला स्टाफ और वॉर्डन भी मिलीभगत में शामिल
छात्राओं का आरोप है कि आश्रम में तैनात कुछ वॉर्डन और महिला स्टाफ भी इस गंदे खेल में शामिल थीं। ये लोग पीड़िताओं को धमकाते थे और उनकी वॉट्सऐप चैट डिलीट करवाते थे। पुलिस ने तीन महिला वॉर्डनों के बयान भी दर्ज किए हैं।
फर्जी पहचान और आलीशान ठाठबाट
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी चैतन्यानंद एक महंगी वॉल्वो कार पर UN का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। नंबर “39 UN 1” पूरी तरह फर्जी निकला। पुलिस ने कार जब्त कर ली है और हार्ड डिस्क समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत एफएसएल जांच के लिए भेजे गए हैं।
शृंगेरी मठ ने तोड़ा संबंध
दक्षिण भारत के प्रमुख शृंगेरी मठ ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा है कि चैतन्यानंद की गतिविधियां अवैध और अनुचित थीं। आश्रम प्रशासन ने उसे पहले ही सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीठ ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की पढ़ाई और हितों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।
5 केस दर्ज, आरोपी अब तक फरार
दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन शोषण, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी से जुड़े कुल 5 केस दर्ज कर लिए हैं। पुलिस ने उसकी आखिरी लोकेशन आगरा और आसपास के शहरों में ट्रेस की है। राजस्थान, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में लगातार छापेमारी की जा रही है।
कानून क्या कहता है?
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की अस्मिता भंग), धारा 376 (बलात्कार), धारा 420 (धोखाधड़ी) और अन्य धाराओं में कार्रवाई संभव है।
- इन अपराधों में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
- धारा 164 CrPC के तहत दर्ज बयान अदालत में बेहद मजबूत साक्ष्य माने जाते हैं।
आश्रम प्रशासन का बयान
- चैतन्यानंद सरस्वती अब शृंगेरी पीठ से जुड़ा नहीं है।
- उसकी गतिविधियां अवैध और अनुचित पाई गई थीं।
- पीठ ने छात्रों और उनके भविष्य की पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है।
हड़कंप, छात्राओं में खौफ
इस खुलासे के बाद राजधानी दिल्ली में हड़कंप मच गया है। छात्राओं में गहरी दहशत का माहौल है। पीड़िताओं का कहना है कि उन्हें डर है कि आरोपी कहीं वापस आकर उन पर दबाव न बनाए। पुलिस ने पीड़िताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है।



