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छत्तीसगढ़ रेरा की बड़ी कार्रवाई: बिलासपुर के लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट की खरीदी-बिक्री पर लगाई अंतरिम रोक

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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रेरा अधिनियम के उल्लंघन का मामला

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बिलासपुर स्थित लोविना कोर्ट्स परियोजना में भूखंडों और मकानों की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के पर की गई है।

उल्लेखनीय है कि इस धारा के तहत प्रमोटर को प्रोजेक्ट के अंतर्गत आवंटियों से प्राप्त कुल राशि का कम से कम 70 प्रतिशत भाग एक अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य है। इस राशि का उपयोग केवल निर्माण कार्य और भूमि की लागत जैसे निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। यह व्यवस्था घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा और धन के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए की गई है।

प्राधिकरण ने पाया कि लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट के प्रमोटर द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया गया है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। परिणामस्वरूप, सीजी रेरा ने परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की नई खरीद-फरोख्त, पंजीयन या लेन-देन पर रोक लगा दी है।

सीजी रेरा के अनुसार यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि प्रमोटर द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर उल्लंघनों का समाधान नहीं किया जाता और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं कर दी जाती।

यह त्वरित कार्रवाई रेरा की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत वह घर खरीदारों की पूंजी की सुरक्षा, निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रमोटरों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता से कार्य कर रहा है। इस सख्त कदम से अन्य डेवलपर्स को भी यह स्पष्ट संदेश मिलेगा कि रेरा के प्रावधानों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
[7/25, 5:41 PM] Deepak: समाचार
आरक्षक भर्ती : लिखित परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी

परीक्षा में शामिल होने के लिए व्यापम की वेबसाइट में पंजीयन अनिवार्य
बिलासपुर, 25 जुलाई 2025/जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती वर्ष 2023-24 अंतर्गत 16 नवंबर 2024 से 19 जनवरी 2025 तक बिलासपुर रेंज, भर्ती केन्द्र क्रमांक-01, 2री वाहिनी, छसबल, सकरी में जिला बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली एवं गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही के सम्मिलित अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक मापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु पात्र पाये गये 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय रायपुर के अधिकारिक वेबसाईट https://cgpolice.gov.in पर अपलोड किया गया है। लिखित परीक्षा हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन पश्चात् लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र व्यापम के वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थीगण छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाईट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करावें ताकि लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जा सके।

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