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दोस्ती का आरोप लगाकर छात्रा को घसीट-घसीट कर पीटा, अपमान सह न सकी, घर लौटकर फांसी लगा ली

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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Mohammed israil


स्कूल की शर्मनाक करतूत

बिलासपुर/रतनपुर | विशेष संवाददाताग्राम नवसा (तहसील बेलतरा) स्थित प्राइवेट स्कूल सीता देवी में 9वीं कक्षा की छात्रा पूनम रजक (14) के साथ अमानवीय व्यवहार ने पूरे इलाके को हिला दिया। कथित दोस्ती के शक में शिक्षक और प्राचार्य ने उसे सहपाठियों के सामने बाल पकड़कर घसीटा और डंडों से पीटा। अपमान और दर्द से आहत छात्रा ने सोमवार शाम घर लौटकर कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी।


घटनाक्रम

  • सुबह स्कूल में विवाद
    शिक्षक आतिश रात्रे ने 11वीं के छात्र पप्पू वर्मा को लेकर 9वीं की छात्रा पूनम रजक को क्लास से बाहर बुलाया। दोनों को आमने-सामने खड़ा कर गाली-गलौज किया और छात्रा को बाल पकड़कर घसीटते हुए प्राचार्य के पास ले गए।
  • प्राचार्य के कक्ष में बर्बरता
    प्राचार्य रमेश साहू की मौजूदगी में छात्रा को डंडों से पीटा गया। पूरे स्कूल के सामने बच्ची की चीखें गूंज उठीं। पीठ और हाथ-पैर पर गहरे निशान पड़ गए।
  • शाम को दर्दनाक कदम
    अपमानित छात्रा घर लौटी और शाम 5 बजे अपने कमरे में फांसी लगा ली। परिवार ने जब देखा तो होश उड़ गए।

परिजनों का आरोप

  • “बेटी को स्कूल में नंगा नाच कराया गया। उसके बाल पकड़कर घसीटा, पूरी क्लास और टीचरों के सामने पिटाई हुई। शर्म और दर्द से उसने अपनी जान ले ली।”
  • परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस जांच

  • रतनपुर पुलिस ने घटना की पुष्टि की है।
  • कमरे को रात में सील कर मंगलवार सुबह फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में खोला गया।
  • छात्रा के शरीर पर डंडों के कई निशान मिले हैं।
  • पुलिस शिक्षक और प्राचार्य से पूछताछ कर रही है, परिजन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं।

मृतका : पूनम रजक (14), कक्षा 9वीं

  • स्थान : ग्राम नवसा, प्राइवेट स्कूल सीता देवी
  • आरोपी : शिक्षक आतिश रात्रे, प्राचार्य रमेश साहू
  • स्थिति : पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, पुलिस जांच जारी

कानून क्या कहता है?

  • पोक्सो एक्ट (2012): नाबालिग छात्रा के साथ अपमानजनक और हिंसक व्यवहार लैंगिक अपराध की श्रेणी में आ सकता है।
  • आईपीसी धारा 305: यदि नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो तो आरोपी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
  • धारा 323, 354, 306: मारपीट, छेड़खानी और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने जैसी धाराएं लागू हो सकती हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे का बयान

“मीडिया और परिजनों से घटना की जानकारी मिली है। स्कूल प्रबंधन से विस्तृत रिपोर्ट और  साक्ष्य मांगे गए हैं। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग इस तरह की अमानवीय घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।”


एसडीओपी नूपुर उपाध्याय का बयान

“मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई है। छात्रा के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। जांच पूरी होते ही दोषियों पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है।”

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