Mohammed israil
उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना, कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत संचालकों पर कार्रवाई
तखतपुर/बिलासपुर। गणेश विसर्जन की रात तखतपुर में तेज ध्वनि वाले डीजे की गूंज ने आम नागरिकों को परेशान कर दिया। आधी रात की डीजे की दहाड़ पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 3 पिकअप वाहन समेत पूरा डीजे सेटअप जप्त कर लिया। संचालकों पर छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत केस दर्ज किया गया है।

🚨 मुख्य आरोपियों के नाम
1️⃣ उमेश कुमार धुरी (27 वर्ष), निवासी ग्राम नवागांव, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली
2️⃣ बसंत साहू (24 वर्ष), निवासी ग्राम चिखलदहा, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर
3️⃣ दीपक ध्रुव (35 वर्ष), निवासी ग्राम पाल, चौकी जूनापारा, तखतपुर
पुलिस की बड़ी कार्रवाई – क्या-क्या जब्त हुआ?
- वाहन 01 : टाटा मेटाडोर CG 10 BR 8973
- 08 बेस बॉक्स, 04 LED लाइट, 04 टॉप, 02 जनरेटर, 03 जैफर मशीन, क्रॉस ओनर, 02 स्टेबलाइजर
- वाहन 02 : पिकअप CG 10 AH 8170
- 08 बड़े बेस बॉक्स, 04 टॉप बॉक्स, 02 ब्लेंडर लाइट, 04 एम्पलीफायर, वायरलेस माइक, मिक्सर, 02 क्रॉस ओवर
- वाहन 03 : मेटाडोर CG 10 AV 7161
- 08 बड़े बॉक्स, 04 टॉप बॉक्स, 04 RX बॉक्स, 06 एम्पलीफायर, मिक्सर, 06 सरफी लाइट, 06 M.I. बार लाइट
पुलिस रिपोर्ट से खुलासा
👉 पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम पचबहरा केकती और दैजा क्षेत्र में डीजे संचालक हाई-वॉल्यूम डीजे बजा रहे हैं।
👉 पूर्व में मीटिंग में डीजे संचालकों को हिदायत दी गई थी कि उच्च न्यायालय और प्रशासन के आदेशों का पालन करें।
👉 लेकिन आरोपियों ने आदेशों की अवहेलना करते हुए बिना अनुमति पत्रक के तेज ध्वनि पर डीजे बजाया।
👉 मौके पर वाहन भी मॉडिफाइड कर डीजे सिस्टम लगाया गया था।
👉 आरोपियों पर कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत इस्तगासा तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।
कानून का चाबुक
छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985
➡️ धारा 15 के तहत तेज ध्वनि से आमजन को परेशान करना अपराध है।
➡️ दोषी पाए जाने पर जुर्माना और वाहन/सामग्री की जब्ती की कार्रवाई होती है।
पुलिस का संदेश

“डीजे संचालकों को पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अदालत और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। इसके बावजूद नियम तोड़े गए। ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।” —
नूपुर उपाध्याय
एसडीओपी कोटा ,तखतपुर



