भू माफियाओं पर कसा शिकंजा
2200 वर्ग फीट से कम जमीन की रजिस्ट्री पर रोक, आदेश पहुंचा

रायपुर, बिलासपुर।| छत्तीसगढ़ में अब 2200 वर्गफीट यानी 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री पर रजिस्ट्री नहीं होगी. राज्य सरकार ने इस क्षेत्रफल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है. इस मामले में मंगलवार को पंजीयन विभाग ने आदेश जारी किया है. यह बदलाव छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता विधेयक 2025 के पारित होने के बाद लागू हुआ है.
नये नियम के तहत अब प्रदेश में शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र 2200 वर्गफीट से कम की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी. इससे पहले रमन सिंह सरकार के समय भी ये नियम था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद इसे खत्म कर दिया गया था.
सरकार का मानना है कि इस नये नियम से अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी. 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री होने से प्रदेश भर में अवैध प्लॉटिंग बढ़ गई थी और इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी. नए कानून में जियो-रेफरेंस्ड मैप को भी शामिल किया गया है. इससे डिजिटल नक्शों को अब कानूनी वैधता मिल जाएगी, जिससे ज़मीन के रिकॉर्ड और बंटवारे में पारदर्शिता आएगी.
वहीं अब ज़मीन के भू-स्वामी जीवनकाल में कभी भी अपने उत्तराधिकारी का नाम जोड़ सकते हैं. भू-स्वामी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को स्वतः नामांतरण का अधिकार मिल जाएगा.
नये कानून में बहुमंजिला इमारतों को लेकर भी एक सुधार किया गया है. अब कोई व्यक्ति फ्लैट खरीदेगा तो उसे उस प्रोजेक्ट की जमीन में भी फ्लैट के साइज के अनुपात में हिस्सा मिलेगा.



