00 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बड़ी कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर साबित कर दिया है कि अवैध गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। 9 जनवरी 2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग ने वैशाली नगर के निवासी उत्कर्ष वर्णवाल को अवैध विदेशी शराब के परिवहन और विक्रय के आरोप में गिरफ्तार किया। कार्रवाई में अन्य प्रांतों (उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान) से लाई गई 28 बल्क लीटर विदेशी शराब जब्त की गई।
यह शराब अन्य प्रांतों से अवैध तरीके से लाई गई थी और इसे स्थानीय बाजार में बेचने का प्रयास किया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59(क), और 36 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. संगीता और जिला कलेक्टर श्री अवनीश शरण के मार्गदर्शन में किया गया। जिला उपायुक्त नोहर सिंह ठाकुर और सहायक आयुक्त शनवनीत तिवारी ने भी इस मामले में अहम भूमिका निभाई।
कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी डॉ. समीर मिश्रा और उनकी टीम ने सक्रिय योगदान दिया। टीम में आबकारी उपनिरीक्षक धर्मेंद्र शुक्ला, सुश्री ऐश्वर्या मिंज, भूपेंद्र जामड़े और अन्य स्टाफ शामिल थे।
यह कार्रवाई विभाग के उन प्रयासों का हिस्सा है, जो बाहरी राज्यों से आ रही अवैध शराब के व्यापार पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे हैं। बाहरी राज्यों से लाई जा रही शराब स्थानीय व्यापार को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ कर चोरी को भी बढ़ावा देती है। विभाग ने इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कड़ी निगरानी और सख्त कानून लागू किए हैं।
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आबकारी विभाग की सख्ती
बाहरी राज्यों से अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने बेहद कड़े कदम उठाए हैं।
सख्त कानून: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर धाराएं लागू की जा रही हैं।
टीम वर्क: अधिकारी, निरीक्षक, और कर्मचारियों की समर्पित टीम लगातार सक्रिय है।
जांच और निगरानी: सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई है।
आर्थिक नुकसान पर रोक: अवैध शराब से होने वाली कर चोरी को रोकने में सफलता।
यह सख्ती न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करती है, बल्कि समाज को अवैध गतिविधियों के दुष्प्रभावों से भी बचाती है।
यह भी जानिए
आबकारी विभाग बिलासपुर की कार्यवाही
आबकारी वृत्त पश्चिम
- कायम प्रकरण – 01
2.जप्त मदिरा – *अन्य प्रांत की विदेशी मदिरा (कुल 54 नग) कुल मात्रा लगभग 28 बल्क लीटर
4.आरोपी उत्कर्ष वर्णवाल पिता जितेंद कुमार उम्र 21 वर्ष साकिन वैशाली नगर बिलासपुर
आबकारी आयुक्त सह सचिव श्रीमती आर संगीता मैडम एवं कलेक्टर श्अवनीश शरण सर के निर्देश के तारतम्य में एवं उपायुक्त नोहर सिंह ठाकुर सर तथा प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी नवनीत तिवारी ज़िला बिलासपुर के मार्गदर्शन में
1) अवैध मदिरा विक्रय एवम परिवहन की सूचना पर आबकारी विभाग द्वारा अन्य प्रांत (उत्तर प्रदेश,गोआ,राजस्थान)की लगभग 28 लीटर विदेशी मदिरा बरामद कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) 59(क)36 का प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे वृत प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी डॉ समीर मिश्रा, आबकारी उपनिरीक्षक श्री धर्मेंद्र शुक्ला सुश्री ऐश्वर्या मिंज,भूपेंद्र जामड़े आबकारी मुख्य सुभाष तिवारी,कल्याण कहरा आरक्षक नवनीत पांडेय श्रीकांत राठौर,सिद्धार्थ श्रीवास्तव ,गौरव,प्रभुवन तथा वाहन चालक दीपक लिबर्टी,ललित,संदीप,कृष्णा का विशेष योगदान रहा।
इस ब्रांड की पकड़ी शराब
शिवाज रीगल 750 ml ( 18नग )
जॉनी वॉकर रेड लेबल 750 ml (14 नग )
रिसोलुट पिंक वोडका 750 ml (1नग )
एब्सलूट वोडका रेड वेली 750ml (1नग )
एब्सलूट वोडका लाइम 750ml (1नग )
बॉम्बे सफायर 750ml ( 1 नग )
अरबेला वोडका 750ml(1नग )
जगर मास्टर 750ml (1नग )
सिमरन आफ वोडका 750ml (1नग )
वैलेंटाइन 750 ml (2 नग )
ब्लैक डॉग 180ml (9 नग )
सिमरन अफ वोडका 180 (1नग )
ब्लैक एंड व्हाइट 180 (12 नग )
( कुल 27.96 लीटर )



