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नशे का सौदागर रहेगा 15 साल जेल में,  छत्तीसगढ़ बिलासपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने सुनाई सजा

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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00 मादक पदार्थ गांजा और कफ सिरप की तस्करी का आरोप

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने 25 वर्षीय विशाल उर्फ पांडे खटिक को मादक पदार्थ गांजा और प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए 15 साल के सश्रम कारावास और 1,50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था, और पुलिस की ठोस कार्रवाई के चलते यह सजा सुनिश्चित हो सकी।

क्या है मामला

26 नवंबर 2023 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी मामा-भांजा तालाब, टिकरापारा के पास गांजा और नशीली कफ सिरप बेचने की तैयारी कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में छापेमारी की गई, जहां आरोपी के कब्जे से 1.150 किलोग्राम गांजा, 21 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप (2100 एमएल), और 850 रुपये नकद बरामद किए गए।

जांच टीम की गवाही बनी अहम

थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 20-बी, 21, 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और विवेचना उपनिरीक्षक बसंत साहू ने की। स्वतंत्र गवाहों के मुकरने के बावजूद, पुलिस अधिकारियों और विवेचना टीम की गवाही ने मामले को मजबूत किया।
30 नवंबर 2024 को, विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को निम्न सजा सुनाई:

धारा 21 एनडीपीएस एक्ट: 10 साल का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना।

धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट: 5 साल का सश्रम कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना।

जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

आरोपी के खिलाफ आरोप

नाम: विशाल उर्फ पांडे खटिक

बरामद सामग्री:

गांजा: 1.150 किलोग्राम

प्रतिबंधित कफ सिरप: 21 बोतल (2100 एमएल)

नकदी: 850 रुपये

थाना: सिटी कोतवाली, बिलासपुर

अपराध संख्या: 546/2023

-पुलि का विशेष योगदान

पुलिस टीम का नेतृत्व: उपनिरीक्षक बसंत साहू

विशेष सहयोग: हमराह स्टाफ ने ऑपरेशन को सफल बनाने में योगदान दिया।

न्यायालय का फैसला: साक्ष्य के अभाव में भी पुलिस कर्मचारियों के बयानों पर आधारित सख्त निर्णय।

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