बिलासपुर ,रायपुर। छत्तीसगढ़ में दो अलग-अलग जगहों पर हुई घटनाओं ने राज्य को झकझोर दिया है। रायपुर में ढाई साल के मासूम को 10 दिनों तक लगातार पीटने से मौत हो गई, वहीं जशपुर में तंबाखू के मामूली विवाद पर एक युवक की जान ले ली गई। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
रायपुर: ढाई साल के मासूम की पीट-पीटकर हत्या—सौतेले पिता की क्रूरता के सामने मां भी खामोश
राजधानी रायपुर के कबीरनगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। हीरापुर सतनामीपारा में रहने वाली रेशमी ताम्रकार (24) अपने दूसरे पति आकिब खान (24) के साथ रह रही थी। रेशमी अपने पहले पति से हुए तीन बच्चों में से दो को ननिहाल छोड़ चुकी थी, जबकि सबसे छोटा बच्चा प्रशांत सेन (2 साल 7 माह) उनके साथ रहता था।
करीब 10 दिनों से सौतेला पिता आकिब रोजाना बच्चे को बेरहमी से पीटता था। पड़ोसियों ने तीन दिन पहले बच्चे के सूजे चेहरे और लाल आंखों को देखकर आपत्ति भी जताई थी। मंगलवार को आकिब ने फिर मारपीट की, जिससे बच्चा बेसुध हो गया। उसे एम्स ले जाया गया, जहां मां-बाप ने डॉक्टरों से कहा कि बच्चा ‘बेड से गिर गया’ है।
उपचार के दौरान प्रशांत की मौत हो गई। पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ कि मासूम के पेट में गंभीर चोटें लगीं, जिससे फेफड़े फट गए थे। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आकिब बच्चे को पसंद नहीं करता था और रेशमी के साथ रहने के लिए उसे रास्ते से हटाना चाहता था। वह करीब 15 दिनों से उसकी नाक और छाती पर घूंसे मार रहा था।
कबीर नगर पुलिस ने आकिब और रेशमी दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
जशपुर: तंबाखू को लेकर बढ़ा झगड़ा—लात-घूंसे से हमला, युवक की रास्ते में मौत
जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोनकेल चराईखारा में एक व्यक्ति की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसने तंबाखू देने से इनकार कर दिया। मंगलवार शाम अशोक राम (35) और उसका साथी संदीप एक्का (35) गांव में आग ताप रहे थे। संदीप ने तंबाखू मांगा, लेकिन अशोक ने रोज-रोज मांगने की बात कहकर मना कर दिया।
छोटी-सी बात पर विवाद बढ़ा और अशोक जब घर जाने लगा तो आरोपी उसके पीछे पहुंचा और घर के बाहर ही उसे लात-घूंसे से पीटना शुरू कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद अशोक रातभर दर्द से तड़पता रहा। अगले दिन परिवार उसे अस्पताल ले जा रहा था, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई।
सरपंच और ग्रामीणों की सूचना पर नारायणपुर पुलिस ने आरोपी संदीप एक्का को गिरफ्तार कर लिया और बीएनएस की धारा 103(1) व 332(A) के तहत केस दर्ज किया।



