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पुलिस की वर्दी दागदार… बेटे की रिहाई के नाम पर महिला से ‘शरीर’ की मांग, आरक्षक पर गंभीर आरोप

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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बिलासपुर, रायपुर।

दुर्ग जिले के भिलाई में एक महिला की शिकायत ने पुलिस महकमे को शर्मनाक सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेंढ़े पर महिला ने गलत तरीके से छूने, प्राइवेट पार्ट चेक करने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का बेटा पॉक्सो मामले में जेल में बंद है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए आरक्षक पर सौदेबाज़ी करने का आरोप लगा है।
पीड़िता का कहना है कि आरक्षक लगातार फोन कर उसके बेटे को छुड़ाने की बात करता था और उसी बहाने उसे मिलने बुलाता था। मंगलवार को चरोदा बस स्टैंड पर बुलाकर आरोपी ने महिला को गलत तरीके से छुआ और संबंध बनाने की मांग की। विरोध करने पर उसने महिला का प्राइवेट पार्ट तक चेक किया। महिला ने बताया कि आरोपी ने कहा था— “दो दिन बाद आना… तब तुम्हारे बेटे को छुड़वाऊंगा।”
शिकायत दर्ज होते ही मामला तेजी से उछला। दुर्ग पुलिस ने आरक्षक के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(क)(i) के तहत प्रकरण दर्ज किया। SSP विजय अग्रवाल ने बुधवार शाम आरोपी आरक्षक अरविंद मेंढ़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
भिलाई-3 थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आने के बाद पुलिस महकमे में गहरी हलचल है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी लंबे समय से उसे बार-बार फोन कर मिलने का दबाव बना रहा था और एक बार मिलने की कीमत बेटे की रिहाई बताई जा रही थी।
आरक्षक पर लगे आरोपों ने सुरक्षा देने वाली वर्दी को ही संदिग्ध बना दिया है, जहां एक बेबस महिला अपने बेटे की रिहाई के लिए न्याय की तलाश में थी और उसे आरोपित की इच्छा पूरी करने की सौदेबाज़ी का सामना करना पड़ा।

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