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“दुर्गा उत्सव पर सख़्त यातायात पहरा – समितियों को चेतावनी और पालन की पाबंदी”

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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Mohammed israil


बिलासपुर पुलिस की सख्त तैयारियां – समितियों को दिए गए कड़े निर्देश

बिलासपुर, 21 सितम्बर 2025।
शहर में आगामी शारदीय नवरात्र और दुर्गा उत्सव के दौरान यातायात व्यवस्था को सरल, सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु यातायात पुलिस बिलासपुर ने तैयारी तेज कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में रविवार को शहर की समस्त दुर्गा उत्सव समितियों, गरबा आयोजन समितियों एवं दशहरा उत्सव समितियों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आयोजकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं और नागरिकों की भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था बाधित न हो और किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो।


एसएसपी ने दिए प्रमुख निर्देश

  • सभी आयोजन समितियों को अनिवार्य रूप से वॉलिंटियर नियुक्त करने और उन्हें ड्रेस कोड में रखने के निर्देश।
  • प्रतिबंधित साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं करने तथा निर्धारित समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्ण रूप से बंद करने की चेतावनी।
  • आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, फायर एक्सटिंग्विशर, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस और दक्ष इलेक्ट्रिशियन की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य।
  • अश्लील, अमर्यादित और असामाजिक गानों पर पूरी तरह प्रतिबंध।
  • शराब व नशे की हालत में किसी भी व्यक्ति को दुर्गा उत्सव, विसर्जन जुलूस, गरबा या रावण दहन में शामिल न करने की सख्त हिदायत।

यातायात प्रबंधन और डायवर्जन योजना

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि नवरात्र के दौरान विभिन्न इलाकों में भीड़ और यातायात दबाव की स्थिति बनेगी। ऐसे में—

  • सघन आबादी वाले क्षेत्रों में आयोजित पंडालों के आसपास एकांगी मार्ग (वन-वे) और वाहनों का पूर्व-निर्धारित डायवर्जन लागू होगा।
  • भारी, मध्यम और हल्के वाहनों को पंडाल स्थल से दूर से ही डायवर्ट किया जाएगा।
  • सभी समितियों को आयोजन स्थल से 200 मीटर पहले पार्किंग स्थल चिन्हित करने और उसकी क्षमता व मार्ग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए साइनेज लगाने के निर्देश।
  • श्रद्धालुओं व आम नागरिकों से अपील कि वे केवल निर्धारित मार्ग और पार्किंग स्थल का उपयोग करें तथा यातायात कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें।

सुरक्षा और न्यायालय के निर्देश

  • उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, डीजे और तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन प्रतिबंधित है।
  • निर्धारित डेसिबल सीमा में ही ध्वनि का उपयोग किया जाएगा।
  • विसर्जन के समय निर्धारित मार्ग से ही जुलूस निकाले जाएंगे और किसी भी हालत में तेज बहाव या गहरे पानी में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया जाएगा।
  • आयोजन स्थल पर लगे विद्युत तारों को व्यवस्थित करने और दक्ष इलेक्ट्रिशियन से उसकी जांच कराने के निर्देश, ताकि शॉर्ट सर्किट या बिजली दुर्घटना की स्थिति न बने।

स्वच्छता और अनुशासन पर जोर

नगर निगम को आयोजन स्थलों पर स्वच्छता एवं सुचिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। वहीं समितियों से कहा गया कि वे अपने-अपने पंडालों के पास यातायात व्यवस्था को बाधित न करें और वॉलिंटियर्स की मदद से भीड़ को नियंत्रित करें।

महिला श्रद्धालुओं, वरिष्ठजनों और बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोजकों से विशेष संवेदनशीलता बरतने का आग्रह किया गया।


दुर्गा उत्सव के लिए यातायात पुलिस की प्रमुख हिदायतें

  1. आयोजन स्थल से 200 मीटर पहले तक अनिवार्य पार्किंग स्थल तय करें।
  2. वॉलिंटियर्स की ड्रेस कोड टीम नियुक्त करें।
  3. नियमित समय सीमा में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन।
  4. अश्लील व फूहड़ गानों पर प्रतिबंध।
  5. शराब/नशे की हालत में कोई भी व्यक्ति आयोजन में शामिल न हो।
  6. आयोजन स्थल पर सीसीटीवी, फायर एक्सटिंग्विशर और एम्बुलेंस की व्यवस्था।
  7. विसर्जन जुलूस निर्धारित मार्ग और डायवर्जन योजना का पालन करें।
  8. विद्युत तारों का दक्ष इलेक्ट्रिशियन से सत्यापन।

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