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तखतपुर में गौवध और मांस कारोबार का भंडाफोड़: 12 आरोपी गिरफ्तार, संगठित अपराध में केस दर्ज

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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Mohammed israil


बिलासपुर/तखतपुर। तखतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषक पशु की हत्या कर उसका मांस बेचने और खरीदने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस प्रकरण में न केवल गौवध अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की है, बल्कि इसे संगठित अपराध मानते हुए धारा 111 (BNS) भी जोड़ा गया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।


🔴 पुलिस की कार्रवाई

  • वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन में तखतपुर पुलिस ने कार्रवाई की।
  • 2 आरोपी गौवध में सीधे शामिल, जबकि 10 आरोपी गौमांस खरीद-फरोख्त और सहयोगी के रूप में पाए गए।
  • पुलिस ने इसे संगठित अपराध मानकर कार्रवाई को और सख्त बनाया।

🟢 गिरफ्तार आरोपी

  1. अरुण सिंह उर्फ अरुण पास्टर, पिता स्व. निर्मल सिंह, उम्र 47, मिशन कंपाउंड, तखतपुर
  2. राजेश दयाल उर्फ राजेश मसीह, पिता स्व. चंद्र दयाल, उम्र 65, ग्राम भथरी, जरहागांव
  3. मुकेश दयाल उर्फ मुकेश मसीह, पिता स्व. चंद्र दयाल, उम्र 60, ग्राम भथरी, जरहागांव
  4. साउल मसीह, पिता सुनील मसीह, उम्र 28, कम्पाउंड तखतपुर
  5. संजय खेस, पिता स्व. जानसन खेस, उम्र 55, मिशन कंपाउंड, तखतपुर
  6. किशोर कुमार मसीह, पिता स्व. प्यारे लाल, उम्र 56, मिशन कंपाउंड, तखतपुर
  7. लीला मसीह उर्फ कालो आंटी, पत्नी स्व. सुनील मसीह, उम्र 47, मिशन कंपाउंड, तखतपुर
  8. राजेंद्र लहरे उर्फ राजेंद्र मसीह, पिता कृष्णा लहरे, उम्र 38, कॉलेज पारा, तखतपुर
  9. सुनील कुमार टंडन, पिता स्व. शत्रुघन लाल, उम्र 38, खुडियाडीह (हाल मिशन कंपाउंड, तखतपुर)
  10. भोलू उर्फ अभिमन्यु ओगरे, पिता स्व. अर्जुन ओगरे, उम्र 40, आजाद पारा वार्ड-05, तखतपुर
  11. गुलाम रजा खान उर्फ डब्बू, पिता अबीब खान, उम्र 34, वार्ड-06, मुसलमान मोहल्ला, तखतपुर
  12. मुन्ना मसीह उर्फ राजकुमार मसीह, पिता स्व. घना मसीह, उम्र 70, मिशन कंपाउंड, तखतपुर

धाराएं और कानूनी कार्रवाई

  • धारा 299, 60, 13, 111 BNS
  • छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 10
  • संगठित अपराध में केस दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

बड़ी बात

➡ पुलिस ने पहली बार इस तरह के गौवध प्रकरण को संगठित अपराध मानकर कार्रवाई की।

अब तक की कार्रवाई

➡ कुल 12 आरोपी गिरफ्तार – जिनमें 2 गौवध के मुख्य आरोपी और 10 सहयोगी/खरीददार।

कानूनी प्रावधान

➡ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के साथ-साथ BNS की संगठित अपराध धारा जोड़ी गई।


क्या कहना है एसडीओपी नूपुर उपाध्याय का

“तखतपुर में कृषक पशु वध और गौमांस की अवैध खरीद-फरोख्त के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस अपराध में केवल गौवध ही नहीं बल्कि संगठित रूप से कारोबार करने की पुष्टि हुई है। इसलिए प्रकरण में संगठित अपराध की धारा 111 बीएनएस भी जोड़ी गई है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आगे भी इस तरह की गतिविधियों पर कठोर निगरानी रखी जाएगी और कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

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