Mohammed israil
🔴बिलासपुर पुलिस ने दरिंदे गिल्लू को घसीटकर सलाखों तक पहुंचाया
बिलासपुर।
सोचिए…!
एक नाबालिग छात्रा… रोज स्कूल जाती है… लेकिन पीछे-पीछे एक साया उसका पीछा करता है। बार-बार टोकता है… जबरन दोस्ती थोपने की कोशिश करता है। और जब छात्रा इंकार करती है, तो वही साया बन जाता है हैवान— चाकू लहराकर जान से मारने की धमकी देने वाला।
लेकिन इस बार छात्रा ने चुप्पी नहीं साधी। उसने हिम्मत जुटाई और सीधे कोतवाली थाने जाकर आरोपी की करतूत बयां कर दी। पुलिस ने भी फुर्ती दिखाई और आरोपी को दबोच लिया।
पूरा मामला

- आरोपी शेख ईमरान खान उर्फ गिल्लू उर्फ मूसा (21), गांधी चौक फजल बाड़ा निवासी।
- लगातार छात्रा का पीछा करता था।
- 29 अगस्त को मौका पाकर छात्रा का हाथ-बांह पकड़कर बोला– “मैं तुझे पसंद करता हूं, मुझसे बात कर।”
- छात्रा ने मना किया तो गिल्लू ने जेब से चाकू निकाला और धमकी दी– “अगर बात नहीं करेगी तो जान से मार दूंगा।”
- यह सब सड़क पर हुआ… लेकिन छात्रा ने हिम्मत दिखाकर FIR दर्ज कराई।
🚨 पुलिस की कड़ी कार्रवाई
- मामला दर्ज : 74, 78, 351(2) BNS, 7-8 POCSO एक्ट
- आरोपी गिरफ्तार : गांधी चौक फजल बाड़ा से दबिश देकर पकड़ा गया
- चाकू जब्त : प्रकरण में जोड़ी गई धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट
- आरोपी ने जुर्म कबूल किया
- पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया
🔴 क्राइम फैक्ट बॉक्स
➤ कानून की धाराएँ और सजा
- POCSO एक्ट (7, 8): नाबालिग से छेड़छाड़ पर 5–7 साल कैद + जुर्माना
- आर्म्स एक्ट (25, 27): हथियार से धमकाने पर 3–7 साल कैद
- BNS (74, 78, 351(2)): उत्पीड़न, पीछा और जान से मारने की धमकी पर सख्त सजा
➤ आरोपी का प्रोफाइल
- नाम : शेख ईमरान खान उर्फ गिल्लू उर्फ मूसा
- उम्र : 21 वर्ष
- पिता : शेख रमजान
- पता : गांधी चौक, फजल बाड़ा, थाना सिटी कोतवाली
➤ पुलिस का संदेश
“बिलासपुर पुलिस महिला और नाबालिग अपराधों को लेकर बेहद गंभीर है। आरोपी कोई भी हो—बख्शा नहीं जाएगा।”



