Mohammed israil
👉 कलेक्टर के निर्देश पर छापामारी – 41 सिलेंडर जब्त, 3 प्रतिष्ठान पकड़े गए👉 जनता का सवाल – क्या अब दोषियों को होगी कड़ी सजा या मामला फिर ठंडे बस्ते में?बिलासपुर। शहर में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग का धंधा सालों से धड़ल्ले से चल रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने अचानक दबिश देकर कोनी और ओल्ड बस स्टैंड इलाके के प्रतिष्ठानों से 41 सिलेंडर, 5 बंसी बांसुरी और 2 तौल मशीन जब्त कीं। सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी कालाबाजारी के बावजूद प्रशासन अब तक खामोश क्यों रहा?खाद्य विभाग की टीम ने आशीष ट्रेडर्स (ओल्ड बस स्टैंड) से 10 सिलेंडर, शुभम किचन केयर (कोनी) से 13 सिलेंडर और आर्य फ्रिज एंड गैस चूल्हा रिपेयर (कोनी) से 18 सिलेंडर जब्त किए।कार्रवाई सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, सविता शर्मा, अजय मौर्य, विनीता दास और निरीक्षक मंगेश कांत, वर्षा सिंह, वसुधा राजपूत की मौजूदगी में हुई। 1 2 : कानून क्या कहता है? 3 : खतरे की घंटी 4 : जनता के सवालजनसुरक्षा से खिलवाड़
👉 कलेक्टर के निर्देश पर छापामारी – 41 सिलेंडर जब्त, 3 प्रतिष्ठान पकड़े गए👉 जनता का सवाल – क्या अब दोषियों को होगी कड़ी सजा या मामला फिर ठंडे बस्ते में?
बिलासपुर। शहर में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग का धंधा सालों से धड़ल्ले से चल रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने अचानक दबिश देकर कोनी और ओल्ड बस स्टैंड इलाके के प्रतिष्ठानों से 41 सिलेंडर, 5 बंसी बांसुरी और 2 तौल मशीन जब्त कीं। सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी कालाबाजारी के बावजूद प्रशासन अब तक खामोश क्यों रहा?

खाद्य विभाग की टीम ने आशीष ट्रेडर्स (ओल्ड बस स्टैंड) से 10 सिलेंडर, शुभम किचन केयर (कोनी) से 13 सिलेंडर और आर्य फ्रिज एंड गैस चूल्हा रिपेयर (कोनी) से 18 सिलेंडर जब्त किए।कार्रवाई सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, सविता शर्मा, अजय मौर्य, विनीता दास और निरीक्षक मंगेश कांत, वर्षा सिंह, वसुधा राजपूत की मौजूदगी में हुई।
प्रशासन का दावा है कि दोषियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय व वितरण विनियमन आदेश 2000 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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- आशीष ट्रेडर्स (ओल्ड बस स्टैंड) – 10 सिलेंडर
- शुभम किचन केयर (कोनी) – 13 सिलेंडर
- आर्य फ्रिज एंड गैस चूल्हा रिपेयर (कोनी) – 18 सिलेंडर
➡️ कुल – 41 सिलेंडर + 5 बंसी बांसुरी + 2 तौल मशीन
2 : कानून क्या कहता है?
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 : अवैध भंडारण/कालाबाजारी पर सख्त सजा, अधिकतम 7 साल की जेल व जुर्माना।
- LPG वितरण विनियमन आदेश 2000 : घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग व अवैध रिफिलिंग प्रतिबंधित।
- सिलेंडर व उपकरण तुरंत जब्त, दोषियों पर मुकदमा दर्ज।
3 : खतरे की घंटी
- अवैध रिफिलिंग से आगजनी और विस्फोट का खतरा
- आसपास रहने वालों और कर्मचारियों की जान जोखिम में
- कालाबाजारी से आम उपभोक्ताओं को गैस की किल्लत
4 : जनता के सवाल
- यह कारोबार सालों से चल रहा था, विभाग अब तक सोया क्यों था?
- क्या यह सिर्फ औपचारिक कार्रवाई है या दोषियों को वास्तव में सजा मिलेगी?
- क्या आने वाले दिनों में यह कारोबार फिर से शुरू नहीं होगा?
जनसुरक्षा से खिलवाड़
बिलासपुर में घरेलू गैस सिलेंडर का गोरखधंधा केवल कालाबाजारी नहीं बल्कि जनसुरक्षा से खिलवाड़ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन महज “जप्ती” तक सीमित रहता है या दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा भी दिलवाता है।



