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भूमि विवाद ने पिता-पुत्री के रिश्ते को किया कलंकित :  बेटी ने प्रेमी और दोस्त संग मिलकर की पिता की हत्या, 4 साल बाद राज़फाश

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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Mohammed israil


बिलासपुर,जांजगीर-चांपा।

जमीन बंटवारे के विवाद ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया। जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में बेटी ने अपने प्रेमी और एक दोस्त के साथ मिलकर पिता की निर्मम हत्या कर दी। घटना 8 नवंबर 2020 की है, लेकिन चार साल बाद इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने बेटी सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।


कैसे हुई वारदात

  • आरोपियों ने भूखल रोहिदास को पहले शराब में चूहामार दवा पिलाई।
  • बेहोश करने के बाद उसे जंगल ले गए।
  • वहां पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी।
  • शव की पहचान छुपाने पेट्रोल डालकर जला दिया और पास में अलाव जलाकर हादसे का रूप देने की कोशिश की।

मामले का खुलासा ऐसे हुआ

  • जुलाई 2025 में चकरभाठा थाना क्षेत्र के हिरी इलाके में साहिल पाटले की हत्या हुई।
  • जांच में पुलिस ने 24 जुलाई को राजा बाबू खूंटे (24) को गिरफ्तार किया।
  • पूछताछ में उसने कबूला कि वह 2020 में भूखल रोहिदास की हत्या में भी शामिल था।
  • इसके बाद मामले की परत-दर-परत सच्चाई सामने आई।

बेटी ही बनी साजिशकर्ता

  • आरोपी रजनी उर्फ राजिम, भूखल की दूसरी पत्नी की बेटी है।
  • पिता अक्सर जमीन बंटवारे और शराब बिक्री को लेकर उससे विवाद करते थे।
  • रजनी के प्रेमी से संबंधों पर भी पिता को ऐतराज था।
  • इन्हीं कारणों से उसने अपने प्रेमी राजा बाबू और उसके साथी पुरुषोत्तम खूंटे के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई।

जली हुई लाश ने चौंकाया था पुलिस को

  • 8 नवंबर 2020 को पंतोरा चौकी क्षेत्र के बिछलवा नरवा व छाता जंगल के पास नहर किनारे एक जली हुई लाश मिली थी।
  • शव की पहचान करना मुश्किल था, बाद में मृतक की शिनाख्त बगडबरी गांव निवासी भूखल रोहिदास के रूप में हुई।
  • उस समय आरोपी पकड़ में नहीं आए थे।

मुख्य आरोपी:

  • रजनी उर्फ राजिम रोहिदास (बेटी)
  • राजा बाबू खूंटे (प्रेमी)
  • पुरुषोत्तम खूंटे (साथी)

मृतक:

  • भूखल रोहिदास, निवासी बगडबरी गांव

घटनास्थल:

  • बिछलवा नरवा-छाता जंगल, बलौदा थाना क्षेत्र

वारदात की तारीख:

  • 8 नवंबर 2020

खुलासा:

  • जुलाई 2025, साहिल पाटले हत्याकांड की जांच के दौरान

धाराएँ:

  • धारा 302 (हत्या)
  • धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना)
  • धारा 120B (साज़िश)
  • धारा 34 (साझा इरादा)

पुलिस की कार्रवाई

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि चार साल पुराना यह केस बंद फाइल में चला गया था, लेकिन नए हत्याकांड की जांच ने पुराने अपराध का राज़ खोल दिया।


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