Mohammed israil
बिलासपुर। कलेक्टर और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को जिला प्रशासन की टीम ने तंबाकू विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई की। आत्मानंद स्कूल परिसर सकरी, कानन पेंडारी और कोटा बायपास क्षेत्र में औषधि विभाग, नगर निगम और सकरी पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 का उल्लंघन करने पर 15 प्रतिष्ठानों से 2100 रुपए का चालान वसूला गया। कहाँ हुई कार्रवाईकितनों पर गिरी गाज धारा 6 का प्रावधानधारा 4 का उल्लंघनसजा का प्रावधान
बिलासपुर। कलेक्टर और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को जिला प्रशासन की टीम ने तंबाकू विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई की। आत्मानंद स्कूल परिसर सकरी, कानन पेंडारी और कोटा बायपास क्षेत्र में औषधि विभाग, नगर निगम और सकरी पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 का उल्लंघन करने पर 15 प्रतिष्ठानों से 2100 रुपए का चालान वसूला गया।




कहाँ हुई कार्रवाई
- आत्मानंद स्कूल परिसर, सकरी
- कानन पेंडारी
- कोटा बायपास
कितनों पर गिरी गाज
- कुल 15 प्रतिष्ठान की जांच
- 2100 रुपए चालान
- 02 दुकानों को चेतावनी
कार्रवाई में शामिल अधिकारी
श्री सुनील पंडा — औषधि निरीक्षक
श्रीमती कामेश्वरी पटेल — औषधि निरीक्षक
श्रीमती सुमन लता कंवर — औषधि निरीक्षक
(मार्गदर्शन : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर एवं सहायक औषधि नियंत्रक, बिलासपुर)
धारा 6 का प्रावधान
स्कूल से 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित।
👉 कार्रवाई में 02 दुकानों को चेतावनी देकर पाबंदी लगाई गई।
धारा 4 का उल्लंघन
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित।
👉 छापेमारी के दौरान 01 व्यक्ति को नियम तोड़ते पकड़ा गया।
सजा का प्रावधान
कोटपा एक्ट 2003 के तहत–
- धारा 4 उल्लंघन : 200 रुपए तक जुर्माना
- धारा 6 उल्लंघन : दुकान पर जुर्माना, लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई



