
बिलासपुर | शहर की सड़कों पर सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बनाना और तेज़ रफ्तार में स्टंट करना अब सिर्फ सोशल मीडिया पर वाहवाही पाने का जरिया नहीं रह गया, बल्कि यह गंभीर अपराध बन चुका है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू रिवर व्यू रोड पर इसी तरह के खतरनाक स्टंट कर रहे चार युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और मोटर व्हीकल अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
स्टंटबाज़ी कर रहे थे कार में, सनरूफ से बाहर निकलकर बना रहे थे वीडियो
23 जुलाई की रात एक कार (CG-10 BP-9101) में सवार चार युवक न्यू रिवर व्यू रोड पर खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे थे। ये युवक तेज़ रफ्तार में कार चलाते हुए सनरूफ से बाहर निकलकर न सिर्फ वीडियो बना रहे थे, बल्कि सोशल मीडिया के लिए सेल्फी भी ले रहे थे। इस दौरान न तो उन्होंने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखा और न ही सड़कों पर चल रहे अन्य राहगीरों की।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मामला क्रमांक 856/2025 के तहत धारा 281, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS), एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 और 189 में अपराध दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी –
- लव उर्फ लक्की कुम्भकार – निवासी कपिल नगर, सरकंडा
- अरमान उर्फ ऋषभ कुम्भकार – निवासी एनटीपीसी क्वार्टर, सीपत (वर्तमान पता – विनोबा नगर)
- रमाशंकर कौशिक – निवासी पुराना सरकंडा
- प्रियांशु कश्यप – निवासी माता चौरा, सरकंडा
चारों आरोपियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
🔴 युवाओं में दिख रही है ‘वायरल’ होने की खतरनाक लत
आजकल युवाओं में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने की होड़ में स्टंटबाज़ी, तेज़ रफ्तार में वाहन चलाना, और पब्लिक प्लेस पर जोखिम भरे वीडियो बनाना एक आम प्रवृत्ति बन चुकी है। यह सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि आम जनता की जान के लिए भी खतरा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मानसिकता “डोपामिन हिट” यानी लाइक, शेयर और व्यूज़ की चाह से जुड़ी है, जो उन्हें गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उकसाती है।
⚖️ ऐसे मामलों में क्या होती है सख्त कानूनी सजा? (कानूनी बॉक्स)
▶ धारा 281 BNS – सार्वजनिक मार्ग पर खतरनाक रूप से वाहन चलाने पर 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों
▶ धारा 3(5) BNS – दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले कृत्य के लिए 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों
▶ धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट – तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000 रुपये तक जुर्माना या 6 महीने तक कैद
▶ धारा 189 मोटर व्हीकल एक्ट – लापरवाही से वाहन चलाने पर न्यूनतम 6 महीने की जेल तक का प्रावधान
इन धाराओं के तहत आरोपियों पर न केवल मुकदमा चलाया जाएगा, बल्कि उनकी ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने और वाहन जब्ती की कार्यवाही भी की जा सकती है।



