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नाबालिग का अपहरण कर बिलासपुर में छिपा था बांग्लादेशी नागरिक, गिरफ्तार

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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घटना स्थल:- नहरपारा देवरीखुर्द थाना तोरवा जिला बिलासपुर

थाना -तोरवा, जिला -बिलासपुर (छ0ग0)
अपराध क्रमांक:- 122/2025 धारा- 141,143,143(4), 64(2)(m) BNS एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट , पासपोर्ट अधिनियम 1946 की धारा 14A(B)आरोपी – हृदोय कुमार शर्मा पिता रिपोन शर्मा उम्र 20 वर्ष स्थाई पता ग्राम तोरफ नोआपारा उपजिला/पुलिस स्टेशन कोतवाली जिला जशोर बांगलादेश हामु. नहरपारा देवरीखुर्द थाना तोरवा जिला बिलासपुर

आरोपी – हृदोय कुमार शर्मा पिता रिपोन शर्मा उम्र 20 वर्ष स्थाई पता ग्राम तोरफ नोआपारा उपजिला/पुलिस स्टेशन कोतवाली जिला जशोर बांगलादेश हामु. नहरपारा देवरीखुर्द थाना तोरवा जिला बिलासपुर ।

बिलासपुर। नाबालिग का अपहरण कर  बिलासपुर के देवरीखुर्द में छिप कर रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर  रजनेश सिंह के निर्देश पर अगामी वीवीआईपी विजिट को देखते हुए थाना तोरवा क्षेत्र में संदिग्घ मुसाफिर चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया था। उक्त चेकिंग के आधार पर और नागपुर स्थित फ्रीडम फर्म नामक सामाजिक संस्था से मिली जानकारी की आरोपी हृदयोय कुमार शर्मा उम्र 20 वर्ष स्थाई पता ग्राम तोरफ नोआपारा जिला जशोर बांगलादेश एक बंगलादेशी नाबालिग बालकी का अपहरण करके उसके साथ नहरपारा देवरीखुर्द थाना तोरवा में रह रहा है और विवाह कर लिया है. सुचना के आधार पर अपराध दर्ज कर  पुलिस अधीक्षक  बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से) के द्वारा निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर)  राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली  अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा घाटना स्थल पर दबिश दी गई और अरोपी को हिरासत में लेकर नाबालिक बालिका को सुरक्षित रिहा किया गया. उक्त कार्यवाही में नागपुर स्थित फ्रीडम फर्म नामक सामाजिक संस्था का विशेष योगदान रहा।

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