
फर्जी बैंक खातों से रकम का लेन-देन, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप और सार्वजनिक स्थानों पर चाकू लहराकर लोगों को डराने की घटनाएं—बिलासपुर में पुलिस ने अलग-अलग चार मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरकंडा पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी, पॉक्सो एक्ट और चाकू लहराकर दहशत फैलाने के मामलों में कार्रवाई की, वहीं हिर्री पुलिस ने ग्राम धौराभाठा में चाकू लेकर लोगों को डराने-धमकाने के आरोपी को गिरफ्तार किया। इन कार्रवाइयों में एक नाबालिग विधि से संघर्षरत बालक को भी किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है।




बिलासपुर। न्यायधानी में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई के बीच चार अलग-अलग मामले सामने आए हैं। इनमें बैंक खातों के जरिए कथित साइबर ठगी, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला और सार्वजनिक स्थानों पर धारदार चाकू लेकर लोगों को डराने-धमकाने की दो घटनाएं शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, इन मामलों में आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई है। संबंधित प्रकरणों में साक्ष्य संकलन, विवेचना और न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
इन मामलों में साइबर अपराध के लिए बैंक खातों के कथित इस्तेमाल से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने तक, अपराध के अलग-अलग स्वरूप सामने आए हैं। पुलिस की कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है।
केस-1 | फर्जी बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी का खुलासा, नारायण साहू गिरफ्तार
साहू बिल्डिंग सप्लाईर के नाम से संचालित खातों के इस्तेमाल की जांच; अन्य आरोपियों की तलाश जारी
बिलासपुर। सरकंडा पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े एक मामले में नारायण साहू (33) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर प्रलोभन देकर और आपराधिक षड्यंत्र रचकर पीड़ितों के बैंक खातों से उनकी सहमति के बिना राशि का आहरण अथवा अंतरण करने की गतिविधियों में शामिल था।
दो बैंकों के खातों का इस्तेमाल करने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, ‘साहू बिल्डिंग सप्लाईर’ के नाम से संचालित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC FIRST BANK) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध एवं ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस अब इन खातों के संचालन, धनराशि के लेन-देन और मामले में अन्य लोगों की भूमिका से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।
आरोपी का विवरण: नारायण साहू, पिता तुलाराम साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी तेंदूपत्ता गोदाम के पास, गतौरी, थाना कोनी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
दर्ज धाराएं: पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध थाना कोनी/सरकंडा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 317(5), 318(4), 323, 3(5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-D के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है।
केस-2 | पढ़ाई में मदद के बहाने नजदीकी, फिर दुष्कर्म का आरोप; 21 वर्षीय छात्र गिरफ्तार
डी.पी. विप्र महाविद्यालय में पढ़ने वाले सीनियर छात्र पर नाबालिग को धमकाने का भी आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र में 17 वर्ष 11 माह की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 21 वर्षीय दीपक चतुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी उसी महाविद्यालय में पढ़ता था, जहां पीड़िता फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई में मदद करने के बहाने बातचीत और जान-पहचान बढ़ाने के बाद आरोपी पर पीड़िता को अपने किराये के मकान में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने तथा बदनाम करने की धमकी देने का आरोप है।
दो तारीखों की घटना का शिकायत में उल्लेख
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की बहन ने थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि आरोपी दीपक चतुर ने 10 नवंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 को पीड़िता को अपने किराये के मकान में ले जाकर डराने-धमकाने के बाद जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी द्वारा बदनाम करने की धमकी दिए जाने के कारण पीड़िता डरी रही और घटना की जानकारी सामने आने के बाद उसकी बहन ने पुलिस से संपर्क किया।
शिकायत के आधार पर सरकंडा पुलिस ने अपराध क्रमांक 1547/2026 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आवश्यक साक्ष्य संकलित किए। इसके बाद नामजद आरोपी की तलाश कर घेराबंदी के जरिए उसे पकड़ा गया। पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद विधिवत गिरफ्तारी की गई।
आरोपी का विवरण: दीपक चतुर, पिता मनकी दाउ चतुर, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम कलमी, थाना मालखरौदा, जिला सक्ती। वर्तमान पता—शशांक धाबरडे का किराये का मकान, बंगालीपारा, सरकंडा, बिलासपुर।
दर्ज धाराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 और 79 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की है।
कार्रवाई में अधिकारियों की भूमिका: यह कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में की गई।
केस-3 | सूर्या चौक पर चाकू लहराकर लोगों को डराने का आरोप, युवक गिरफ्तार; नाबालिग भी पकड़ा गया
चिंगराजपारा क्षेत्र में पुलिस की घेराबंदी, 9.5 इंच लंबा बटनदार स्टील चाकू जब्त
बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र के सूर्या चौक, चिंगराजपारा के पास धारदार चाकू लेकर आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक और एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा है। पुलिस ने वयस्क आरोपी के कब्जे से 9.5 इंच लंबा बटनदार स्टील का चाकू बरामद किया है।
पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि सूर्या चौक के पास एक व्यक्ति हाथ में धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा-धमका रहा है और दूसरा व्यक्ति उसका सहयोग कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया।
आरोपियों की पहचान
पप्पू यादव, पिता लक्ष्मण यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी चिंगराजपारा, लक्ष्मी चौक, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर।
एक विधि से संघर्षरत बालक, निवासी गणेश चौक, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर।
पुलिस ने पप्पू यादव के कब्जे से एक बटनदार स्टील का धारदार चाकू, जिसकी कुल लंबाई 9.5 इंच बताई गई है, जब्त किया है।
आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपियों के कृत्य को आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर कार्रवाई की गई। वयस्क आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जबकि विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई।
यह कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में की गई।
केस-4 | धौराभाठा में चाकू लेकर लोगों को दौड़ाने का आरोप, हिर्री पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
26 अक्टूबर को शाम 4:10 बजे की घटना; धारदार हथियार बरामद कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
बिलासपुर। हिर्री थाना क्षेत्र के ग्राम धौराभाठा में चाकू दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने और मारने के लिए दौड़ाने की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 26 वर्षीय संजय टण्डन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार बरामद किया है। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला
पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को शाम 4:10 बजे ग्राम धौराभाठा में चाकू लेकर लोगों को डराने-धमकाने की घटना हुई। शिकायतकर्ता ने थाना हिर्री पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में एक व्यक्ति द्वारा चाकू दिखाकर आने-जाने वाले लोगों को डराने की जानकारी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 342/2026 के तहत धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
घेराबंदी कर आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा राजेश जोशी से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त करने के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी की तलाश कर घेराबंदी की और उसे अभिरक्षा में लेकर धारदार चाकू बरामद किया।
आरोपी का विवरण: संजय टण्डन, पिता रामाधार टण्डन, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम धौराभाठा, थाना हिर्री, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
प्रकरण का विवरण:
अपराध क्रमांक: 342/2026
घटना की तारीख: 26 अक्टूबर 2026
घटना का समय: शाम 4:10 बजे
घटनास्थल: ग्राम धौराभाठा, थाना हिर्री, जिला बिलासपुर
दर्ज धाराएं: 25 और 27 आर्म्स एक्ट
पुलिस ने आरोपी को 26 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मी: थाना प्रभारी निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा, पीएसआई लीलाधर देशमुख, पीएसआई उषा निषाद, सहायक उपनिरीक्षक दिवाकर सिंह, आरक्षक क्रमांक 36 सुनील सिंह, आरक्षक क्रमांक 642 जय प्रकाश कंवर तथा आरक्षक क्रमांक 1383 जितेन्द्र कुमार जगत का विशेष योगदान रहा।
