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शराब दुकानों में ओवररेटिंग पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई  4 उप निरीक्षक निलंबित

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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उड़नदस्ता जांच में खुली पोल, शराब की हर बोतल पर वसूले जा रहे थे 10 से 60 रुपए अतिरिक्त; जिम्मेदार अफसरों पर गिरी गाज
रायपुर। प्रदेश की सरकारी शराब दुकानों में लंबे समय से चल रहे ओवररेटिंग के खेल पर आखिरकार आबकारी विभाग ने बड़ा प्रहार किया है। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने और नियंत्रण में गंभीर लापरवाही बरतने के मामलों में आबकारी आयुक्त ने चार आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल की जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई।
आबकारी विभाग की इस कार्रवाई ने उन दावों की भी पोल खोल दी है जिनमें शराब दुकानों में निर्धारित दर पर बिक्री की बात कही जाती रही है। जांच में सामने आया कि कई दुकानों में उपभोक्ताओं से खुलेआम अधिक राशि वसूली जा रही थी, जबकि संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्रों में निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे।
चार जिलों के चार वृत्त प्रभारियों पर गिरी गाज
निलंबित किए गए अधिकारियों में शामिल हैं—
पुरुषोत्तम सिन्हा, आबकारी उप निरीक्षक एवं वृत्त प्रभारी, कुरूद (जिला धमतरी)
प्रभाकर सिरमौर, आबकारी उप निरीक्षक एवं वृत्त प्रभारी, गंडई (जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई)
मनराखन नेताम, आबकारी उप निरीक्षक एवं वृत्त प्रभारी, सिमगा (जिला बलौदाबाजार)
कौशल किशोर सोनी, आबकारी उप निरीक्षक एवं वृत्त प्रभारी, पंडरी (जिला रायपुर)
आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में संचालित शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूले जाने की शिकायतें मिली थीं, जिनकी जांच राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने की।
छद्म ग्राहक बनकर पहुंची टीम, मौके पर पकड़ा गया ओवररेटिंग का खेल
जांच के दौरान उड़नदस्ता दल ने सामान्य ग्राहकों की तरह शराब दुकानों में खरीदारी कराई। छद्म ग्राहकों के माध्यम से की गई खरीद में कई दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूले जाने की पुष्टि हुई।
जांच में सामने आया कि—
गंडई शराब दुकान
हिरमी शराब दुकान
कुरूद शराब दुकान
फाफाडीह शराब दुकान
में शराब की विभिन्न ब्रांडों पर 10 रुपए से लेकर 60 रुपए तक अतिरिक्त राशि वसूली जा रही थी।
इस खुलासे के बाद विभागीय जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित वृत्त प्रभारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।
विक्रेताओं पर भी दर्ज हुए प्रकरण
मामले को गंभीर मानते हुए केवल अधिकारियों पर ही नहीं, बल्कि शराब दुकानों में अतिरिक्त राशि वसूलने वाले विक्रयकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
आबकारी विभाग ने संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मामले की आगे भी जांच जारी रहेगी।
ओवररेटिंग को लेकर लगातार मिल रही थीं शिकायतें
प्रदेश के विभिन्न जिलों से लंबे समय से शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। उपभोक्ताओं का आरोप रहा है कि कई दुकानों में बिल पर अंकित मूल्य और वास्तविक वसूली गई राशि में अंतर होता है। राज्य स्तरीय जांच में इन शिकायतों का एक हिस्सा सही पाए जाने के बाद विभाग ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है।
विभाग का स्पष्ट संदेश
चार आबकारी उप निरीक्षकों के एक साथ निलंबन को विभाग की बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई माना जा रहा है। इससे स्पष्ट संकेत दिया गया है कि शराब दुकानों में ओवररेटिंग, निगरानी में लापरवाही और राजस्व प्रणाली में अनियमितता को लेकर अब जवाबदेही तय की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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