
बिलासपुर में हाईवे पर देर रात हुड़दंग, वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई कोनी पुलिस; स्कॉर्पियो जब्त, चालक और युवती पर कार्रवाई
बिलासपुर। शहर में सोशल मीडिया रील और दिखावे की सनक अब सीधे सड़क सुरक्षा पर भारी पड़ने लगी है। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में देर रात चलती स्कॉर्पियो की छत पर केक काटने और पटाखे जलाकर आतिशबाजी करने का मामला सामने आया है। हाईवे जैसी व्यस्त सड़क पर किए गए इस खतरनाक स्टंट का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। कार्रवाई करते हुए कोनी पुलिस ने काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 10 BP 3926 को जब्त कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक घटना 24 मई 2026 की रात की है। आरोपी चालक अरविंद सैनी (31 वर्ष) निवासी कुदुदंड, बिलासपुर अपनी महिला मित्र के साथ रतनपुर से रायपुर जाने वाली सर्विस रोड पर स्कॉर्पियो चला रहा था। इसी दौरान वाहन की छत पर केक रखकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। चलती गाड़ी में पटाखे फोड़ते हुए आतिशबाजी भी की गई। पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जिसके बाद मामला वायरल हो गया।
वायरल वीडियो बना पुलिस कार्रवाई का आधार
सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से फैलने के बाद इसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंची। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में चल रही है और वाहन के ऊपर खड़े होकर केक काटा जा रहा है। आतिशबाजी के दौरान सड़क पर दूसरे वाहन भी गुजर रहे थे, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई थी।
वीडियो सामने आने के बाद कोनी पुलिस ने तत्काल वाहन की पहचान कर उसे पकड़ लिया। स्कॉर्पियो को थाना लाकर चालक अरविंद सैनी से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने यातायात नियमों का उल्लंघन करना स्वीकार किया।
युवती के साथ मिलकर किया था ‘रोड शो’ जैसा सेलिब्रेशन
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अपनी महिला मित्र के साथ देर रात सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा था। वाहन की छत को मंच की तरह इस्तेमाल किया गया और रील बनाने के लिए खतरनाक तरीके से आतिशबाजी की गई। पुलिस का कहना है कि यह कृत्य न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की जान को खतरे में डालने जैसा भी है।
स्कॉर्पियो जब्त, वैधानिक कार्रवाई शुरू
कोनी थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया है। चालक और उसकी महिला मित्र के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर स्टंट, रील और आतिशबाजी जैसी गतिविधियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

