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घर से उठ रहा था खुशबूदार धुआं… पुलिस के नाक तक पहुंचा तो आधी रात में ही हुक्का बार में मारा छापा

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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00 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई, 11 आरोपी गिरफ्तार

00 बड़ी मात्रा में हुक्का सामग्री, तंबाकू उत्पाद और नकदी बरामद

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित वसुधरा नगर में एक मकान में संचालित अवैध हुक्का बार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में हुक्का सामग्री, तंबाकू उत्पाद और नकदी बरामद की है।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वसुधरा नगर के मकान मालिक अजय कुमार के घर में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना सिविल लाइन और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने इस जगह पर छापा मारा। छापे के दौरान, पुलिस ने पाया कि इस हुक्का बार को श्रीकांत प्रजापति, वेदांत शुक्ला और विनोद ठाकुर संचालित कर रहे थे।

00 प्रति घंटे ₹400 चार्ज

यह हुक्का बार प्रति घंटे ₹400 की दर से संचालित हो रहा था, और मकान मालिक को हर ग्राहक से कमीशन दिया जाता था।

ये हैं गिरफ्तार आरोपियों

1. श्रीकांत प्रजापति (32), निवासी कुम्हारपारा

2. वेदांत शुक्ला (32), निवासी दयालबंद

3. विनोद ठाकुर (28), निवासी सिंधी कॉलोनी

4. प्रीस कश्यप (25), निवासी कुदुदण्ड

5. शौर्य कश्यप (18), निवासी तेलीपारा

6. शुभम माखिजा (24), निवासी मुक्तिधाम

7. अरनव मिश्रा (18), निवासी सरकंडा

8. राज कश्यप (24), निवासी पुराना बस स्टैंड

9. दक्ष कश्यप (18), निवासी तेलीपारा

10. विनीत ऐलानी (22), निवासी सीपत चौक

11. मकान मालिक अजय कुमार

जब्त सामग्री:

10 हुक्का सेट

21 डिब्बे फ्लेवर युक्त तंबाकू

8 पेटी चारकोल (प्रत्येक 20 किलोग्राम)

एक बोरी टिशू पेपर और फिल्टर

कोयला जलाने वाला हीटर

₹18,500 नकद

00 छात्रों और युवाओं को करते थे आकर्षित
छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से 10 हुक्का सेट और बड़ी मात्रा में तंबाकू युक्त फ्लेवर बरामद हुए। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि इस हुक्का बार में छात्रों और युवाओं को आकर्षित किया जाता था। यह बार प्रति घंटे ₹400 की दर से संचालित हो रहा था, जिसमें ग्राहकों को विभिन्न फ्लेवर युक्त तंबाकू उपलब्ध कराई जाती थी।

00 इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई

पुलिस ने सभी आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 04, 21(1), 21(2), और 27 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने की अपील
बिलासपुर पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि नशे के बढ़ते चलन को रोकने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।

00 छत्तीसगढ़ में हुक्का बार कानून

नए नियम और प्रावधान:
छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध हुक्का बार पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन और हुक्का बार संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।

धारा 4: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध।

धारा 21(1) और 21(2): तंबाकू उत्पादों की बिक्री और वितरण पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान।

धारा 27: तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और उपयोग पर कठोर दंड।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस और अनुमति के हुक्का बार संचालन पूर्णतः अवैध है। दोषियों को जेल और आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

नशे के खिलाफ अभियान:
बिलासपुर पुलिस ने अवैध हुक्का बार और अन्य नशे के अड्डों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें।

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