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डीजे के शोर और प्रतिबंधित लेजर लाइट पर पुलिस की सख्ती: 24 लेजर लाइट जब्त, 10 लोगों पर कार्रवाई

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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बिलासपुर। जिले में डीजे/धुमाल में तेज आवाज और प्रतिबंधित लेजर लाइट के उपयोग पर बिलासपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान कुल 24 नग लेजर लाइट जब्त की गई, जबकि 10 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 मामलों में छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम तथा 7 मामलों में धारा 106 BNSS के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार विभिन्न थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों, दुकानों और वाहनों में उपयोग की जा रही प्रतिबंधित लेजर लाइट और तेज ध्वनि वाले डीजे पर कार्रवाई की गई।


सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कार्रवाई
थाना सिविल लाइन पुलिस ने डीजे संचालकों के स्टॉक रूम में दबिश देकर प्रतिबंधित शार्पी लेजर लाइट जब्त की। इस मामले में इस्तगासा क्रमांक 07/26 और 08/26 के तहत धारा 106 BNSS में कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान
आकाश सारथी पिता अजय सारथी (20 वर्ष), निवासी जतिया तालाब, श्री राम कृपा धुमाल
वेद लहरें पिता दशरथ लहरें (37 वर्ष), निवासी मिनी बस्ती, राजा डीजे
के पास से 4 नग शार्पी लेजर लाइट जब्त की गई।
सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 3 वाहन जब्त
थाना सिरगिट्टी पुलिस ने वाहनों में तेज आवाज में डीजे बजाकर आवागमन बाधित करने वाले लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस ने डीजे साउंड सिस्टम सहित तीन वाहनों को जब्त कर छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।
इस कार्रवाई में
पुष्पेन्द्र साहू पिता बुधराम साहू (30 वर्ष), निवासी धौराभाठा थाना हिर्री
नितीन नारवानी पिता धनश्याम दास नारवानी (21 वर्ष), निवासी गोडपारा थाना सिटी कोतवाली
विशाल सारथी, निवासी जरहाभाठा थाना सिविल लाइन
के खिलाफ कार्रवाई की गई।
सरकंडा में दुकानों पर रेड
थाना सरकंडा पुलिस ने दुकानों में रखी डीजे लेजर लाइट पर रेड कार्रवाई करते हुए 18 नग डीजे लेजर लाइट जब्त की और धारा 106 BNSS के तहत प्रकरण दर्ज किया।
इस मामले में
आशीष देवांगन पिता जगन्नाथ देवांगन (28 वर्ष), निवासी बहतराई
विकास अहिरवार पिता संतोष अहिरवार (24 वर्ष), निवासी लक्ष्मी चौक चिंगराजपारा
सुनील साहू पिता हुकुमचंद साहू (32 वर्ष), निवासी लिंगियाडीह
कमल यादव पिता बीरसिंह यादव (30 वर्ष), निवासी कतियापारा जूना बिलासपुर
प्रकाश गढ़ेवाल पिता स्व. मोहन गढ़ेवाल (47 वर्ष), निवासी प्रभात चौक चिंगराजपारा
के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डीजे में अत्यधिक ध्वनि और प्रतिबंधित लेजर लाइट का उपयोग नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में बिलासपुर पुलिस द्वारा आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

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