बिलासपुर में अवैध हुक्का संचालन पर कार्रवाई: होटल की छत से 12 हुक्का पॉट, तंबाकू फ्लेवर, कोयला और नगदी समेत 55 हजार की सामग्री जब्त, संचालक गिरफ्तार
बिलासपुर छत्तीसगढ़।
बिलासपुर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू आधारित गतिविधियों और नशे से जुड़े अवैध संचालन पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। चकरभाठा थाना क्षेत्र के बोदरी स्थित होटल ‘शिवा इन’ की छत पर संचालित हुक्का व्यवस्था पर पुलिस ने छापा मारकर पूरे सेटअप का खुलासा किया है। रेड के दौरान होटल की छत से बड़ी मात्रा में हुक्का उपकरण, तंबाकू युक्त फ्लेवर, कोयला और नगदी बरामद की गई। पुलिस ने मौके से होटल संचालक को गिरफ्तार करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
केस हिस्ट्री – 01

होटल ‘शिवा इन’ की छत पर हुक्का संचालन, रेड में 55 हजार की सामग्री जब्त
थाना – चकरभाठा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध रूप से होटल और बार में संचालित हुक्का गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना प्रभारी उमेश साहू ने थाना स्तर पर टीम गठित कर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया।
दिनांक 8 मार्च 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बोदरी स्थित होटल शिवा इन की छत पर अवैध रूप से हुक्का संचालित कराया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए रेड कार्रवाई की।
छापेमारी के दौरान होटल की छत पर हुक्का संचालन करते हुए सिद्धार्थ गुप्ता को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सिद्धार्थ गुप्ता पिता ओमप्रकाश गुप्ता, उम्र 39 वर्ष, निवासी होटल शिवा इन, बोदरी, थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर बताया।
जब्त सामग्री
रेड के दौरान आरोपी के कब्जे से पुलिस ने निम्न सामग्री बरामद की—
12 नग हुक्का पॉट
06 पैकेट कोयला (कोको जेल)
12 नग स्टैंड
12 नग चिलम
12 नग पाइप
01 नग कोल हीटर
03 प्लास्टिक डिब्बों में अलग-अलग सिगरेट तंबाकू युक्त फ्लेवर
नगदी रकम – 5000 रुपये
पुलिस के अनुसार जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 55 हजार रुपये आंकी गई है। मामले में आरोपी के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 21(1), 21(2), 27 और 4 के तहत कार्रवाई की गई है।
केस हिस्ट्री – 02

ईमलीभाठा में गांजा बिक्री करते महिला गिरफ्तार, 848 ग्राम गांजा और नगदी जब्त
थाना – सरकंडा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अपराध क्रमांक – 334/2026
धारा – 20बी, एनडीपीएस एक्ट
सरकंडा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ईमलीभाठा क्षेत्र में गांजा बेच रही एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 848 ग्राम गांजा जिसकी कीमत लगभग 31 हजार रुपये बताई गई है, बरामद किया है। इसके साथ ही 250 रुपये नगद भी जब्त किए गए हैं।
गिरफ्तार आरोपी
मीना सारथी, पति प्रकाश सारथी
उम्र – 48 वर्ष
निवासी – इमलीभाठा जोगी आवास, बंधवापारा, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
मुखबिर सूचना के बाद कार्रवाई
पुलिस के अनुसार जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज पटेल तथा सीएसपी (सिविल लाइन/सरकंडा) निमितेश सिंह द्वारा क्षेत्र में सतत पेट्रोलिंग करते हुए अवैध शराब और गांजा बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के निर्देशन में पुलिस टीम मुखबिरों से संपर्क कर क्षेत्र में निगरानी कर रही थी। 7 मार्च 2026 को सूचना मिली कि मीना सारथी जोगी आवास के पास गली में अवैध रूप से गांजा बेच रही है।
सूचना मिलने के बाद उप निरीक्षक नारायण ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए मौके पर घेराबंदी कर छापा मारा। तलाशी लेने पर महिला के कब्जे से 848 ग्राम गांजा और 250 रुपये नगद बरामद हुआ।
पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

