रायपुर, बिलासपुर 20 फरवरी 2026।
रियल एस्टेट बाजार में भ्रामक प्रचार पर नकेल कसते हुए छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने बिलासपुर के बोदरी स्थित ‘फॉर्च्यून एलिमेंट्स’ परियोजना के प्रवर्तक श्री पवन अग्रवाल पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।
प्राधिकरण की जांच में खुलासा हुआ कि परियोजना का पंजीयन एक प्लॉटेड परियोजना के रूप में कराया गया था, जबकि विभिन्न माध्यमों—प्रिंट, डिजिटल और अन्य प्लेटफॉर्म—पर इसे हाउसिंग परियोजना के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। यह पंजीकृत विवरण के विपरीत और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला पाया गया।
पंजीयन कुछ और, प्रचार कुछ और
सीजीरेरा द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों की पड़ताल में पाया गया कि प्रमोटर ने परियोजना की प्रकृति बदलकर प्रस्तुत की। जबकि दस्तावेजों में यह स्पष्ट रूप से प्लॉटेड प्रोजेक्ट के रूप में दर्ज है, प्रचार सामग्री में इसे विकसित हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरह पेश किया गया।
इस विसंगति को प्राधिकरण ने गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में रखा।
रेरा की धाराओं का हवाला
रेरा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, यदि कोई प्रवर्तक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या परियोजना से संबंधित गलत अथवा भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करता है, तो प्राधिकरण परियोजना के पंजीयन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। इसमें पंजीयन निरस्तीकरण सहित अन्य दंडात्मक कदम शामिल हैं।
वहीं, धारा 14 के तहत प्रवर्तक के लिए यह अनिवार्य है कि परियोजना का विकास और प्रचार स्वीकृत योजना, ले-आउट, विनिर्देश और पंजीयन के समय दी गई जानकारी के अनुरूप ही किया जाए। इन प्रावधानों से हटकर किया गया कोई भी प्रचार उल्लंघन माना जाता है।
10 लाख का दंड, विधिवत पंजीयन का निर्देश
प्राधिकरण ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रमोटर पर 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये) का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि संबंधित हाउसिंग क्षेत्र परियोजना का विधिवत पंजीयन कराया जाए।
विज्ञापनों पर सख्त निगरानी
सीजीरेरा ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण प्रिंट, डिजिटल और अन्य सभी माध्यमों पर प्रसारित रियल एस्टेट परियोजनाओं के विज्ञापनों की सतत निगरानी कर रहा है।
पंजीकृत विवरण से अलग या भ्रामक विज्ञापन पाए जाने पर संबंधित प्रवर्तकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण ने सभी प्रवर्तकों को निर्देशित किया है कि वे परियोजना से संबंधित विज्ञापन और प्रचार सामग्री में केवल पंजीकृत विवरण का ही उपयोग करें तथा रेरा अधिनियम और नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

