Mohammed israil
सिटी कोतवाली पुलिस की दबिश – घुटकू और ज्वाली नाला क्षेत्र से निकला अवैध जखीरा, पल्सर बाइक भी जप्त
बिलासपुर।
बिलासपुर पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर करारी चोट की है। सिटी कोतवाली पुलिस ने लगातार दो दिनों की कार्रवाई में 114 नग नशीली दवा Buprenorphine Injection (228 ML) बरामद की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी में प्रयुक्त मोटर सायकल (पल्सर, CG10/BN2344) भी जप्त की गई, जिसकी कीमत करीब ₹50,000 आँकी गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजननेश सिंह, एएसपी रजिंद्र जयसवाल और सीएसपी गगन कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई ने बिलासपुर शहर में सक्रिय नशा कारोबारियों के नेटवर्क को झटका दिया है।
🚨 थाना-वार घटनाक्रम
🔹 घटनाक्रम-1 : ज्वाली नाला से 62 नशीले इंजेक्शन बरामद
दिनांक 08 सितम्बर को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने ज्वाली नाला क्षेत्र में दबिश दी। मौके से दो आरोपियों को पकड़ा गया।
आरोपियों के कब्जे से 62 नग Buprenorphine Injection (2ML प्रति नग) बरामद।
आरोपियों की पहचान निकेत वस्त्रकार (23 वर्ष) और जयंत वस्त्रकार (22 वर्ष), दोनों निवासी घुटकू नयापारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई।
🔹 घटनाक्रम-2 : महिला तस्कर से 52 नशीले इंजेक्शन जब्त
अगले ही दिन यानी 09 सितम्बर को पुलिस ने दबिश जारी रखते हुए घुटकू गोदाम मोहल्ला से महिला आरोपी दुर्गा वर्मा (31 वर्ष) को गिरफ्तार किया।
उसके पास से 52 नग Buprenorphine Injection (2ML प्रति नग) बरामद किए गए।
👉 इस तरह कुल बरामदगी 114 नग (228 ML) Buprenorphine Injection तक
कानूनी कार्रवाई
थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 488/25 दर्ज किया गया।
धारा 21, 22 NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
पुलिस ने आरोपियों के वित्तीय लेन-देन की जांच और एण्ड-टूने की तैयारी शुरू कर
✦ गिरफ्तार आरोपी
निकेत वस्त्रकार (23) – घुटकू नयापारा
जयंत वस्त्रकार (22) – घुटकू नयापारा
दुर्गा वर्मा (31) – घुटकू गोदाम मोहल्ला
✦ बरामदगी का ब्योरा
08 सितम्बर: ज्वाली नाला से 62 नग इंजेक्शन
09 सितम्बर: दुर्गा वर्मा से 52 नग इंजेक्शन
👉 कुल: 114 नग (228 ML)
पल्सर मोटरसायकल CG10/BN2344 जप्त (कीमत ₹50,000)
✦ NDPS एक्ट की धारा 21 व 22
धारा 21: Manufactured Drugs से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर सख्त सजा
धारा 22: Psychotropic Substances की अवैध तस्करी व कब्जे पर कड़ी सजा
पुलिस का संदेश
“नशे का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
“ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिलासपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।”
“जनता से अपील – नशे के खिलाफ मिलकर लड़ें, सूचना दें।”
👉 बिलासपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि नशे के खिलाफ जंग हर स्तर पर जारी है। इस बड़ी बरामदगी से शहर के नशा नेटवर्क को झटका लगा है और आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्रवाइयों के संकेत मिले हैं।
🚨 अवैध शराब माफियाओं पर पुलिस का ताबड़तोड़ हमला
पचपेड़ी और कोटा से तखतपुर तक पुलिस ने दबिश देकर भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त की – कई आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे





बिलासपुर जिले में पुलिस ने नशे और अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर पचपेड़ी, तखतपुर और कोटा थाना पुलिस ने बीते तीन दिनों में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 200 लीटर से ज्यादा महुआ शराब और 37 पांव देशी मदिरा जब्त की। पुलिस ने दबिश देकर कुल 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आबकारी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे और शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।
थाना-वार कार्रवाई
थाना पचपेड़ी
आरोपी 1: रोशनलाल पटेल (50), ग्राम मचहा – कब्जे से 37 पांव देशी मदिरा जब्त।
आरोपी 2: मोहन पटेल (50), ग्राम अमलडीहा – कब्जे से 09 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त।
आरोपी 3: धनसाय यादव (34), ग्राम केवटाडीह टांगर – कब्जे से 07 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त।
👉 तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश, जेल भेजा गया।
🚔 थाना तखतपुर
आरोपी: भरत पाली उर्फ राजा (22), ग्राम चुलघट
कब्जे से 11 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब (कीमत ₹2200) जब्त।
मौके पर ही गिरफ्तार, आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत जेल।
🚔 थाना कोटा
पहली कार्रवाई (07 सितम्बर)
आरोपी: राहुल लोनिया (23) और दीपक लोनिया (20), घुटकू निवासी – 50 लीटर महुआ शराब और स्कूटी जब्त।
आरोपी: नरोत्तम साहू (47), ग्राम खरगहनी – 80 लीटर महुआ शराब जब्त।
👉 कुल बरामदगी: 130 लीटर (₹26,000 कीमत), सभी आरोपी जेल।
दूसरी कार्रवाई (09 सितम्बर)
आरोपी: परमानंद धुर्वे (35), ग्राम झींगटपुर बैगापारा
कब्जे से 30 लीटर महुआ शराब (₹6000 कीमत) जब्त।
👉 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
स्पेशल बॉक्स
आबकारी एक्ट की धारा 34(2) क्या कहती है?
इस धारा के तहत अवैध शराब का निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री अपराध है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को जुर्माना और कारावास दोनों की सजा हो सकती है।
महुआ शराब क्यों खतरनाक?
कच्ची शराब बनाने में हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं।
इससे जहरीली शराब बनने का खतरा रहता है।
हर साल देशभर में हजारों मौतें अवैध शराब से होती हैं।
पुलिस का संदेश
“बिलासपुर पुलिस समाज को नशामुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। जिले में अवैध शराब का कोई कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” – पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बिलासपुर



