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चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ प्रहार

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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Bilaspur बिलासपुर। थाना चकरभाठा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगाराडीह से 02 आरोपीयों को अवैध रूप से बिक्री करने केरखे 105 लीटर महुआ शराब कीमती 21000 रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम आरोपी –

  1. वीरेंद्र बंजारे उर्फ बोचकू पिता संतोष बंजारे उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम नगाराडीह थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर।
  2. अम्बी रात्रे उर्फ नानचुक पिता सगुन रात्रे उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम नगाराडीह थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर।

मामले का विवरण इस प्रकार है कि श वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक   बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्व शख्त कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस  अनुज कुमार एसीसीयू एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा  रश्मित कौर चावला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उत्तम साहू द्वारा थाना स्तर पर ठीम बनाकर सूचना एकत्रित कर दिनांक 23.04.2025 को मुखबीरी सूचना के आधार पर ग्राम नगाराडीह पहूच कर 02 अलग अलग स्थानों पर घेरा बंदी कर शराब रेड कार्यवाही किया गया पहले स्थान पर वीरेंद्र बंजारे नामक अपने घर में उपस्थित मिला जिसके घर के परछी को चेक करने पर 15-15 लीटर वाले प्लास्टिक जेरीकेन में भरा कुल 60 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 12000 रूपये मिला एवं दुसरे स्थान पर अम्बी रात्रे नामक व्यक्ति अपने घर में उपस्थित मिला जिसके घर के सामने चेक करने पर 03 नग पीला रंग के 15-15 लीटर वाले प्लास्टिक जेरीकेन में भरा कुल 45 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 9000 रूपये मिला। दोनो आरोपियों के कब्जे बरामद महुआ शराब को विधिवत जप्त कर दोनो आरोपियों के विरूद्व आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही कर रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में निरीक्षक उत्तम साहू, प्रधान आरक्षक निर्मल सिंह ठाकुर, आरक्षक गोवर्धन शर्मा, भागवत चन्द्राकर, रामकुमार बघेल, योगेन्द्र खुटे, प्रवीण पंकज, महिला आरक्षक प्रियंका सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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