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रेलवे ट्रैक पर रखा नाली का स्लैब, लोको पायलट की सजगता से बड़ा हादसा टला

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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00 रेलवे ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न करने की घटना का आरोपी गिरफ्तार

00 रेलवे ट्रैक में अनवाश्यक अवरोध उत्पन्न करने पर है 5 वर्ष की सजा का प्रावधान

रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर रेल यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करें

बिलासपुर । 28 दिसंबर की रात 22.29 बजे, 20807 विशाखापत्तनम-अमृतसर हिराकुंड एक्सप्रेस के लोको पायलट द्वारा खोडरी और भनवारटंक स्टेशनों के बीच (अप टनल के अंदर) पर रेलवे ट्रैक पर अवरोध की सूचना दी गई। इस घटना में टनल के नाली का स्लैब रेल लाइन पर रखे जाने की पुष्टि हुई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम द्वारा घटना की जगह पर पहुँच कर ट्रेक का निरीक्षण कर यातायात बहाली के लिए ट्रैक को फिट दिया गया ।

इस घटना की जाँच करते हुए रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा उस पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अपराध क्रमांक 1551/2024 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 153 और 174(c) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। ऐसे अपराधों में 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है ।

रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता से अपील है कि रेलवे ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न न करें। इस तरह की हरकत न केवल यात्रियों की जान को खतरे में डालती है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का कारण भी बनती है, जिसके कारण उनके परिवारजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है । किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी रेलवे स्टेशन या रेलवे सुरक्षा बल को दें।


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