Latest news

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में भारी वाहनों पर लगा नया यातायात प्रतिबंध

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
7 Min Read
शहर में लगने वाले जाम की फाइल फोटो।

00 वीआईपी के आगमन पर शहर में बार-बार जाम की स्थिति को लेकर मीडिया में आ रही खबरों को लेकर हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी

00 स्मार्ट सिटी योजना के तहत यातायात प्रबंधन को लेकर प्रशासन सख्त

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, भारी वाहन, एक्सल और मल्टी एक्सल वाहन (जैसे- केप्सूल, ट्रेलर, ट्राला और कोयला परिवहन वाहन) अब निर्धारित समय में ही शहर के भीतर प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा, इन वाहनों को शहर की सीमाओं के बाहर स्थित बाईपास मार्गों से गुजरने के निर्देश दिए गए हैं।

क्यों पड़ी आवश्यकता

बिलासपुर शहर में बढ़ते यातायात दबाव और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भारी वाहनों के कारण शहर में न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि प्रदूषण और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि व्ही.व्ही.आई.पी. और व्ही.आई.पी. मूवमेंट के दौरान सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा, आपातकालीन सेवाओं जैसे- एम्बुलेंस और फायर ट्रक को निर्बाध रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या है कानूनी प्रावधान

यह आदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत लागू किया गया है।

प्रशासन की अपील

पुलिस अधीक्षक ने सभी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टर्स से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समय और मार्गों का पालन करें। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उच्च न्यायालय के निर्देश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश WPPIL NO. 2/2024 में दिनांक 18 जनवरी 2024 को आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता देने और शहर में यातायात को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नई व्यवस्था से दुर्घटना में कमी आने का दावा

इस नई व्यवस्था से बिलासपुर शहर में यातायात की स्थिति में सुधार होगा और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। साथ ही, प्रदूषण पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

यह आदेश बिलासपुर शहर में यातायात प्रबंधन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसमें भारी वाहन, एक्सल और मल्टी एक्सल वाहन (जैसे केप्सूल, ट्रेलर, ट्राला, और कोयला परिवहन वाहन) के लिए विशेष समय सीमा तय की गई है। साथ ही, ये वाहन मुख्य शहर मार्गों से न होकर सीमावर्ती बाईपास मार्गों से गुजरेंगे।

क्या-क्या होगा

1. भारी वाहनों का समय-निर्धारण: शहर में प्रवेश के लिए विशेष समय सीमा लागू होगी।

2. आपातकालीन वाहन: एम्बुलेंस, फायर ट्रक, और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान।

3. व्ही.व्ही.आई.पी. और व्ही.आई.पी. मूवमेंट: इनकी सुरक्षा और व्यवस्थित यातायात हेतु अतिरिक्त प्रतिबंध।

4. प्रदूषण और सुरक्षा: शहर में भारी वाहनों की आवाजाही से उत्पन्न प्रदूषण और दुर्घटना की संभावनाओं को कम करना।

नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई

इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों और वाहन चालकों की जिम्मेदारी होगी। निर्धारित समय सीमा और मार्गों का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने जारी किए नए निर्देश

बिलासपुर शहर में यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण द्वारा जारी इस आदेश में विशेष समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसके तहत भारी वाहनों को केवल निश्चित अवधि में ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी।

प्रमुख प्रतिबंध और नियम:

  1. भारी वाहनों का पूर्ण प्रतिबंध:
    सुबह 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक बिलासपुर शहर के संपूर्ण शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के भारी वाहनों (जैसे- ट्रक, ट्राला, ट्रेलर, मल्टी एक्सल, कोयला परिवहन वाहन आदि) का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  2. रात्रिकालीन परिवहन:
    केवल रात 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक ही भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति होगी।
  3. आपातकालीन सेवाओं को छूट:
    एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), सब्जी, फल, दूध, गैस सिलेंडर, डीजल-पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहनों को भी विशेष छूट दी गई है।

निर्माण सामग्री के लिए भी विशेष नियम:

भवन निर्माण सामग्री (जैसे- रेत, गिट्टी, सीमेंट, ईंट, सरिया आदि) ढोने वाले वाहन भी दिन में शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इन्हें भी रात 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच ही शहर में परिवहन की अनुमति होगी।



व्ही.आई.पी. मूवमेंट और विशेष अवसर:

प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि व्ही.आई.पी. और व्ही.वी.आई.पी. मूवमेंट के दौरान विशेष परिस्थितियों में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

आदेश का पालन अनिवार्य

प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और परिवहन कंपनियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समय-सारणी और नियमों का पालन करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का बयान:

जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने कहा, “यह कदम शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने, प्रदूषण को नियंत्रित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। सभी नागरिकों और वाहन चालकों का सहयोग अपेक्षित है।”

न्यायालय के निर्देश:

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में आपातकालीन वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।


खबर को शेयर करने के लिए क्लिक करे।।