

हाईकोर्ट की सख्ती के बीच बिलासपुर की सड़कों पर खुला खेल, रातभर चलता रहा खतरनाक तमाशा
बिलासपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लगातार सख्त टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन बिलासपुर की सड़कों पर नियमों की असल तस्वीर वायरल वीडियो उजागर कर रहे हैं। अब एक युवती का चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर शैम्पेन की बोतल लहराते हुए स्टंट करने का वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस पेट्रोलिंग और ट्रैफिक मॉनिटरिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
तेज रफ्तार आर्टिका कार सड़क पर दौड़ती रही, युवती सनरूफ से बाहर निकलकर रील शूट कराती रही, लेकिन कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई। वीडियो में खुलेआम सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। सवाल सिर्फ स्टंटबाजी का नहीं, बल्कि उस सिस्टम का भी है जो शहर के चौराहों पर चालान अभियान चलाने का दावा करता है, लेकिन हाईवे पर चल रहे इस खतरनाक खेल को रोक नहीं पाया।
मामला थाना कोनी क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक प्रार्थी धर्मेंद्र सूर्यवंशी निवासी सेंदरी ने थाना कोनी पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 24 मई 2026 की रात लगभग 11:10 बजे से 25 मई की रात 12:30 बजे के बीच मौहारपारा निरतू रतनपुर-रायपुर रोड पर एक आर्टिका कार क्रमांक CG 10 CD 1416 का चालक वाहन को तेज और लापरवाहीपूर्वक चला रहा था।
रिपोर्ट के अनुसार चालक कार की छत के ऊपर युवती को बैठाकर स्टंटबाजी कर रहा था। इस दौरान युवती की जान जोखिम में थी, वहीं सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों के साथ भी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी।
शिकायत के आधार पर कोनी पुलिस ने अपराध क्रमांक 263/2026 दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक मार्गों पर इस तरह की स्टंटबाजी न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सोशल मीडिया रील के लिए जान जोखिम में नहीं डालने की अपील की है।
धारा 281 बीएनएस
लापरवाही या उतावलेपन से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालना दंडनीय अपराध है। इस धारा के तहत चालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है।
धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट
खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, स्टंट करना या सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करना इस धारा के दायरे में आता है। इसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।
सवाल
- हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद सड़क पर खुलेआम स्टंट कैसे?
- रातभर हाईवे पर दौड़ती रही कार, पुलिस पेट्रोलिंग कहां थी?
- रील और सोशल मीडिया के नाम पर जानलेवा करतबों पर कब लगेगी लगाम?

