
सक्ती, छत्तीसगढ़।
सक्ती जिले के फगुरम चौकी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मोटरसाइकिलों में गांजा परिवहन कर रहे एक आरोपी और दो अपचारी बालकों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 6.194 किलो गांजा, दो बाइक और तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
मुखबिर की सूचना पर की गई नाकाबंदी
पुलिस के अनुसार, जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में फगुरम चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली को 15 मार्च 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि दो मोटरसाइकिलों में कुछ लोग ग्राम भांटा-परसा रोड से गांजा परिवहन कर रहे हैं।
सूचना मिलने के बाद मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी डभरा सुमीत गुप्ता और थाना प्रभारी डभरा निरीक्षक कमल किशोर महतो को दी गई। इसके बाद निर्देश प्राप्त कर पुलिस टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई।
पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी
पुलिस टीम ने ग्राम भांटा-परसा रोड स्थित यश पेट्रोल पंप के सामने नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान दो मोटरसाइकिलों में सवार लोगों को रोककर तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा पैशन प्रो (क्रमांक CG 11 CA 6383) में सवार दो अपचारी बालकों के पास सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में तीन पैकेट गांजा मिला। दोनों की पहचान नितिन कुमार पिता राजकुमार महिलांगे और शुभम बरेठ पिता अर्जुन बरेठ, निवासी ग्राम बड़े रवेली थाना मालखरौदा के रूप में हुई।
दूसरे आरोपी के झोले से भी मिला गांजा
वहीं दूसरी बाइक हीरो स्प्लेंडर (क्रमांक CG 11 BU 5457) में सवार गोपी साहु (20 वर्ष) निवासी पिहरीद थाना मालखरौदा के पास भी लाल-पीले रंग के प्लास्टिक झोले में तीन पैकेट गांजा मिला।
पुलिस ने दोनों वाहनों से कुल छह पैकेट में रखा 6.194 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।
4.81 लाख रुपए की संपत्ति जब्त
पुलिस के मुताबिक जब्त गांजा, बाइक और मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 4 लाख 81 हजार 550 रुपए आंकी गई है। आरोपियों से गांजा परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज
मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 88/2026 दर्ज कर धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी गोपी साहु को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि दोनों अपचारी बालकों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की गई है।
इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका
इस कार्रवाई में फगुरम चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली, प्रधान आरक्षक टीकम सिंह साव, प्रधान आरक्षक अश्वनी सिदार, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीनारायण राठौर, आरक्षक नान्हीराम यादव, आरक्षक फारूख खान, आरक्षक अनिल रात्रे, आरक्षक दिनेश पटेल और आरक्षक अविनाश देवांगन की प्रमुख भूमिका रही।

