बिलासपुर। रंगों के त्योहार से पहले शहर में सुरक्षा का ऐसा जाल बिछा कि अव्यवस्था की हर संभावना पर पहले ही प्रहार कर दिया गया। सड़कों पर सख्त निगरानी, गलियों में गश्त की रफ्तार और चौक-चौराहों पर कड़ी छानबीन—पूरा तंत्र सतर्क मुद्रा में दिखाई दिया। पुलिस की यह सक्रियता किसी औपचारिक तैयारी का हिस्सा नहीं, बल्कि अपराधी प्रवृत्तियों को सीधी चुनौती के रूप में सामने आई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक Rajnesh Singh के नेतृत्व में शहर भर में व्यापक सतर्कता बरती गई। होलिका दहन की रात अधिकारी रात्रि 02 बजे तक फील्ड में मौजूद रहे। 78 पेट्रोलिंग वाहन—हर एक में एक अधिकारी और छह जवान—सड़कों पर तैनात रहे, जबकि 37 बाइक दस्ते दो-दो जवानों के साथ गलियों में सक्रिय रहे।
मंगला क्षेत्र में तलाशी के दौरान बटनदार चाकू बरामद


थाना Sarkanda Police Station क्षेत्र के भूकंप अटल आवास और मंगला दीनदयाल कॉलोनी में आकस्मिक जांच के दौरान एक युवक मोटरसाइकिल से तेजी से निकलने की कोशिश में पकड़ा गया। पीछा कर रोके जाने के बाद उसकी तलाशी ली गई, जिसमें बटनदार चाकू मिला। आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
यह घटना उस व्यापक तलाशी अभियान का हिस्सा रही, जिसमें शहर के प्रमुख स्थलों पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई।
प्रतिबंधात्मक अभियान: सैकड़ों संदिग्ध कानून के दायरे में
होली से पूर्व संभावित गड़बड़ी रोकने के लिए व्यापक वैधानिक कार्रवाई की गई।
128 निगरानी बदमाश – धारा 170 BNSS के तहत निरुद्ध कर जेल भेजे गए
36 आदतन अपराधी – धारा 129 BNSS के तहत सदाचार बंधन
337 व्यक्ति – धारा 126 व 135 BNSS के तहत बाउंड ओवर
19 संदिग्ध – धारा 128 BNSS के तहत प्रक्रिया
22 आरोपी – Arms Act की धारा 25 व 27 के तहत गिरफ्तारी
64 मामले – आबकारी अधिनियम के तहत अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रकरण
इन आंकड़ों ने स्पष्ट किया कि अभियान केवल गश्त तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी प्रावधानों के माध्यम से संभावित उपद्रवियों पर पूर्व-नियंत्रण स्थापित किया गया।







यातायात मोर्चा: नशेड़ी चालकों पर आर्थिक दंड की मार
यातायात इकाई ने भी समानांतर सख्ती दिखाई। जनवरी से अब तक 711 वाहन चालकों पर मद्यपान कर वाहन संचालन के मामले में मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। सभी प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत हुए।
तेज गति, लापरवाह संचालन, तीन सवारी, बिना सुरक्षा उपकरण वाहन चलाना, मोबाइल उपयोग, गलत दिशा में संचालन, फर्जी नंबर प्लेट, ध्वनि प्रदूषण करने वाले साइलेंसर—हर उल्लंघन पर दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई गई।
आईटीएमएस प्रणाली के माध्यम से भी ई-चालान जारी किए गए। दुर्घटना विश्लेषण में शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच अधिक घटनाएं चिन्हित होने पर इसी अवधि में विशेष निगरानी रखी गई।
रतनपुर में कच्ची महुआ शराब की जब्ती
थाना रतनपुर क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों से कुल 85 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 17,000 रुपये आंकी गई।
गिरफ्तार आरोपी:
लक्की प्रसाद प्रजापति, उम्र 22 वर्ष, निवासी खैरखुंडी
शिवशंकर धनवार, उम्र 30 वर्ष, निवासी रिंगवार
दोनों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था
78 चारपहिया गश्ती वाहन
37 दोपहिया गश्ती दस्ते
स्थायी जांच चौकियां
रात्रिकालीन अधिकारी निरीक्षण
स्टंट, असामाजिक व्यवहार, ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक अव्यवस्था पर विशेष दृष्टि

