बिलासपुर। शहर की सड़कों पर बेलगाम अतिक्रमण और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के खिलाफ अब निर्णायक मोर्चा खोल दिया गया है। यातायात पुलिस बिलासपुर ने 25 फरवरी 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि शहर को चरणबद्ध तरीके से ‘ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन’ में तब्दील किया जा रहा है। पूर्व में निर्धारित चार सेक्टरों के बाद अब पांचवां सेक्टर घोषित कर हेमू कालानी चौक से नया बस स्टैंड तक सघन और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

1 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चल रहा अभियान
भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में 1 जनवरी 2026 से जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है।
इस दौरान योजनाबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से सड़क सुरक्षा के बहुआयामी उद्देश्यों को लेकर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। लक्ष्य है—
यातायात नियमों का कड़ाई से पालन
अनुशासन एवं प्रतिबद्धता की स्थापना
जनजागरूकता के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन
सेक्टर-05 में लगातार कार्रवाई, अनाउंसमेंट से दी गई चेतावनी
नवीन घोषित सेक्टर-05 में लगातार कार्रवाई करते हुए आम नागरिकों और व्यवसायियों को ‘ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन’ की अवधारणा से अवगत कराया गया।
सार्वजनिक अनाउंसमेंट के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि—
मुख्य मार्ग को संकीर्ण या बाधित करने की स्थिति में कठोर कार्रवाई होगी
अतिरिक्त संरचना या अस्थायी निर्माण को तुरंत हटाया जाएगा
बार-बार चेतावनी के बावजूद उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई तय है
फुटपाथ पर कब्जा, बैनर-पोस्टर जब्त
हेमू कालानी चौक से नया बस स्टैंड तक कई दुकानदारों द्वारा फुटपाथ और मुख्य मार्ग पर अवरोध उत्पन्न किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। कार्रवाई के दौरान—
बैनर, पोस्टर, फ्लेक्सी, एलईडी और अन्य विज्ञापन बोर्ड जब्त किए गए
अवैध अतिक्रमण हटाकर मार्ग को तत्काल मुक्त कराया गया
जब्त सामग्री के नष्टीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई
दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया कि—
दुकान के सामने अपने या ग्राहकों के वाहन खड़े न करें
मुख्य मार्ग पर विक्रय सामग्री न फैलाएं
पार्किंग व्यवस्था हेतु गार्ड या स्टाफ की नियुक्ति करें
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार से सार्वजनिक आवागमन का मार्ग अवरुद्ध या संकीर्ण किया गया तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अन्य प्रासंगिक धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।
26 फरवरी को फिर चलेगा सघन अभियान
प्रशासन ने 26 फरवरी 2026 को पुनः हेमू कालानी चौक से नया बस स्टैंड तक विशेष सघन अभियान चलाने की घोषणा की है। इसकी सूचना समस्त दुकान संचालकों को अनाउंसमेंट के माध्यम से दे दी गई है।
इसके बावजूद यदि किसी ने निर्धारित नियमों की अनदेखी की तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
PPP मॉडल पर सुगम आवागमन का प्रयास
शहर के विभिन्न हिस्सों को सेक्टर में विभाजित कर PPP मॉडल के तहत सुगम, सरल, सुव्यवस्थित और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
अभियान को नागरिकों एवं व्यवसायियों का सहयोग भी मिल रहा है, जिससे कार्रवाई को प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है।
विशेष अभियान में इन अधिकारियों की रही भूमिका
आज के विशेष अभियान में—
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे
डीएसपी शिव चरण परिहार
संबंधित नगर निगम के जोन कमिश्नर भूपेंद्र उपाध्याय
टैंगो अभय खलखों
प्रधान आरक्षक धनसिंह
कुशल कौशिक
अन्य पुलिस स्टाफ एवं नगर निगम कर्मियों
की विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही।
शहर में ट्रैफिक अनुशासन और अतिक्रमण के खिलाफ इस चरणबद्ध कार्रवाई से अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन ‘वायलेशन फ्री जोन’ की अवधारणा को कागजों से निकालकर जमीन पर लागू करने के मूड में है। बिलासपुर की प्रमुख सड़कों पर आने वाले दिनों में सख्ती और बढ़ने के संकेत दिए गए हैं।

