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बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में रजनीश सिंह अध्यक्ष, रजनी साहू उपाध्यक्ष नामांकित, आदेश जारी

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से जुड़ी बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राज्य स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत बैंक के बोर्ड की शक्तियों के संचालन के लिए गठित अशासकीय व्यक्तियों की समिति में रजनीश सिंह को अध्यक्ष एवं रजनी साहू को उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इससे पहले छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग हेतु कलेक्टर, जिला बिलासपुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसी क्रम में सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के प्रावधानों के तहत गठित छानबीन समिति की बैठक 15 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई।
छानबीन समिति की बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के लिए दो सदस्यीय अशासकीय व्यक्तियों की समिति गठित करने की अनुशंसा की गई। समिति द्वारा रजनीश सिंह एवं रजनी साहू के नाम प्रस्तावित किए गए, जिसमें रजनीश सिंह को अध्यक्ष तथा रजनी साहू को उपाध्यक्ष बनाए जाने की अनुशंसा शामिल रही।
इसके पश्चात पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के तहत अन्य आगामी आदेश तक के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अशासकीय व्यक्तियों की समिति के सदस्यों में से रजनीश सिंह को अध्यक्ष एवं रजनी साहू को उपाध्यक्ष के रूप में विधिवत नामांकित किया गया है।
यह आदेश जारी होते ही बिलासपुर जिला सहकारी बैंक से जुड़े प्रशासनिक और सहकारी हलकों में हलचल तेज हो गई है, वहीं नई नियुक्तियों को लेकर बैंक से संबंधित गतिविधियों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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