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15 नवंबर से टोल प्लाजा पर नया नियम: बिना FASTag वाहन वालों को चुकाना पड़ेगा दोगुना शुल्क

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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मो इसराइल


UPI भुगतान पर लगेगा सवा गुना शुल्क, सरकार का मकसद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना


बिलासपुर, रायपुर।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 15 नवंबर से पूरे देश में लागू होने वाले नए नियम के अनुसार, अगर किसी वाहन में FASTag नहीं है और टोल प्लाजा पर कैश से भुगतान किया जाता है, तो दोगुना टोल देना होगा। FASTag न होने पर UPI से भुगतान करने पर सवा गुना शुल्क देना होगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम केवल पैसे वसूलने के लिए नहीं, बल्कि टोल प्रणाली को मजबूत, पारदर्शी और आसान बनाने के लिए उठाया गया है। इससे टोल प्लाजा पर लंबी कतारों की समस्या भी कम होगी और यात्रियों का सफर सुगम बनेगा।


कैसे बदलेंगे टोल चार्ज:

वाहन स्थिति भुगतान तरीका टोल राशि FASTag लगा हुआ कैश/UPI सामान्य टोल (₹100 उदाहरण) FASTag नहीं कैश दोगुना टोल (₹200) FASTag नहीं UPI सवा गुना टोल (₹125)


सरकार का उद्देश्य:

  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।
  • कैश लेन-देन को धीरे-धीरे खत्म करना।
  • टोल वसूली को आसान और पारदर्शी बनाना।
  • टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को कम करना।

यात्री सलाह:

  • FASTag का उपयोग अनिवार्य करें।
  • UPI भुगतान के लिए तैयार रहें।
  • दोगुना या सवा गुना शुल्क से बचें।

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