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एनडीपीएस कोर्ट का सख्त फैसला – नशे के सौदागर अजीत साहू और घनश्याम साहू को 15-15 साल का कठोर कारावास, 1.5-1.5 लाख का अर्थदंड

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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Mohammed israil


उसलापुर रेलवे स्टेशन से जप्त 75 नशीले इंजेक्शन का मामला

बिलासपुर।थाना सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई में उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास पकड़े गए नशीले इंजेक्शन प्रकरण में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीमती किरण त्रिपाठी ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए अजीत साहू और घनश्याम साहू (निवासी – अनूपपुर) को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1.5-1.5 लाख रुपये का अर्थदंड दिया।


मामला क्या था?

  • थाना सिविल लाइन, अपराध क्रमांक 112/2024
  • धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई
  • उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास 75 नग नशीले इंजेक्शन की जब्ती
  • आरोपी : अजीत साहू एवं घनश्याम साहू, निवासी – अनूपपुर (म.प्र.)

विवेचना और कोर्ट की सुनवाई

इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अमृत साहू द्वारा की गई। पुलिस ने मजबूत साक्ष्य जुटाते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
विशेष न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों और गवाहियों पर गौर करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाया और कड़ी सजा सुनाई।


पुलिस अधिकारी को मिला सम्मान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने इस प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना एवं निर्णायक भूमिका के लिए विवेचक उपनिरीक्षक अमृत साहू को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।



नशीली दवाओं पर पुलिस की बड़ी सफलता
✔ 75 नशीले इंजेक्शन जप्त
✔ आरोपियों को 15-15 साल की सजा
✔ 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना
✔ विवेचना अधिकारी को सम्मानित

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