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अवैध शराब की बिक्री : बिलासपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई , महुआ और देसी शराब बेचने वालों को भेजा सलाखों के पीछे

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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Bilaspur बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के आदेश पर बिलासपुर पुलिस ने  अवैध शराब  विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी मात्रा में महुआ और देसी शराब जप्त हुई है। आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

♦️ मोपका :35 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त

♦️ आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

(1) अपराध क्रमांक 857/25 धारा 34(2),34(1) ख आबकारी एक्ट

कुल जप्त – 35 लीटर कच्ची महुआ शराब, बिक्री रकम 320 रु कुल कीमती 7320 रू

नाम आरोपीगण
1- सूरज धनवार पिता तीजराम धनवार उम्र 30 वर्ष निवासी धनवारपारा ग्राम चिल्हाटी पु स के मोपका थाना सरकंडा
मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। आज दिनांक 18.06.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि सूरज धनवार नामक व्यक्ति ग्राम चिल्हाटी व कुटी के बीच स्थित जंगल में अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब निर्माण कर बिक्री कर रहे हैँ, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्री राजेन्द्र जायसवाल (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं श्री सिद्धार्थ बघेल (रा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा, श्री निलेश पाण्डे के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम चिल्हाटी में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी सूरज धनवार पिता तीजराम धनवार उम्र 30 वर्ष के कब्जे से 02 नग 15 लीटर क्षमता वाला पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बा में भरा हुआ 30 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 01नग 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरा हुआ 05 लीटर कुल 35 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमती 7000 रु व बिक्री रकम 320 रु जुमला रकम 7320 रु को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक भावेश शेन्डे,सहायक उप निरीक्षक ढोलाराम मरकाम, आरक्षक सैय्यद अली ,दीपक खांडेकर, मुरली भार्गव की उल्लेखनीय भूमिका रही।

‘‘चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब के विरूद्व प्रहार‘‘

थाना चकरभाठा क्षेत्र अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी के कब्जे से 50 पाव देशी प्लेन मंदिरा एवं 05 पाव गोवा शराब कीमती 4500 रूपये को बरामद कर मोटर साइकिल को किया गया जप्त।

नाम आरोपी –
कुलदीप टंडन पिता चिंता टंडन उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सेंवार थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर।

मामले का विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में मोटर वाहन चेकिंग कर शराब सेवन कर वाहन चलने वाले व्यक्तियों पर एवं संदिग्ध वाहनो के विरूद्व शख्त कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनुज कुमार एसीसीयू एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्रीमति रश्मित कौर चावला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उत्तम साहू द्वारा थाना चकरभाठा क्षेत्र में वाहन चेकिंग दौरान एक मोटर साइकिल को चेक करने पर उसके पिट्टू बैग से 50 पाव देशी प्लेन मंदिरा एवं 05 पाव गोवा शराब मिला जिससे नाम पूछने पर अपना नाम कुलदीप टंडन पिता चिंता टंडन उम्र 24 वर्ष ग्राम सेंवार थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर का निवासी होना बता कर उक्त शराब को गांव की ओर बिक्री करने हेतु ले जाना बताया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) 59(क) के तहत कार्यवाही कर रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में निरीक्षक उत्तम साहू, प्रधान आरक्षक सीताराम राज, आरक्षक भागवत चन्द्राकर, मनीष साहू, प्रवीण पंकज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

थाना हिरी

जिला बिलासपुर

अपराध कमांक 166/2025

धारा-34(2),59 (क) आब एक्ट

अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने वाले पर हिरीं पुलिस की कार्यवाही

कुल 20 लीटर हाथ भ‌ट्ठी से बना कच्ची महुआ शराब कीमती 4000 रुपये एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल को किया गया जप्त ।

आरोपी को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देशन पर तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी. आर. टण्डन के विशेष मार्ग दर्शन पर लगातार क्षेत्र में शराब व नशीले पदार्थ के कारोचारियों के ऊपर कार्यवाही किये जाने के निर्देशन पर इसी तारतम्य में दिनांक 18.06.2025 को सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी हिरी निरीक्षक अवनीश कुमार पासवान के नेतृत्त्व में दिनांक 18.06.2025 को हमराह स्टाफ आर. 509 मनीष बाल्मिक के मुखचीर के बताये अनुसार सूचना पर ग्राम बोहसरा मोह के पास में गवाहों को धारा 179 ीएनएस का नोटिस तामील कर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के साथ रवाना होकर मुखचीर के बताये अनुसार ग्राम बोड़सरा मोड़ के पास जाकर नाकाबंदी किये जो कुछ देर बाद ग्राम मुरू तरफ से एक मोटर सायकल में एक व्यक्ति बोड़सरा की ओर आते दिखा जिसे घेराबंदी कर रुकवामै नाम पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम हुरुलाल कौशिक पिता स्व. नरोत्तम कौशिक उम्र 45 साल साकिन बजरंग चौक बोड़सरा थाना हिरी का रहने वाला बताया। तथा एक सफेद रंग के प्लास्टिक की बोरी के चैला अंदर एक सफेद रंग के 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब, एक सफेद रंग के प्लास्टिक की चोरी के थैला अंदर एक सफेद रंग के 10 लीटर बाली प्लास्टिक जरिकेन में भरा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब होना बताये । उक्त अवैध शराब रखने के संबंध में धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिये जो मोके पर कोई वैद्य दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में दिये। आरोपी हुकलाल कौशिक पिता स्व. नरोत्तम कौशिक उम्र 45 साल साकिन बजरंग चौक बोडसरा थाना हिरों का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से जुर्म अजमानतीय होने से आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी हिरी निरीक्षक अवनीश पासवान, प्र०आर० 003

अशोक चन्द्राकर, आरक्षक 509 मनीष बाल्मिक, आर. 1072 मुकेश दिव्य, आर. 1383 जितेन्द्र जगत का विशेष भूमिका रहा है।

आरोपी

  1. हुकलाल कौशिक पिता स्व. नरोत्तम कौशिक उम्र 45 साल साकिन बजरंग चौक वोड़सरा थाना हिरी जिला बिलासपुर छ.ग.

थाना – सरकण्डा, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

अप.क्र. – 859/2025, धारा – 34(2), आब. एक्ट

♦️ अवैध शराब के विरूद्ध सरकण्डा पुलिस का प्रहार।⚡️⚡️

♦️ मुरूम खदान अशोक नगर में महिला द्वारा किया जा रहा था अवैध रूप से शराब की बिक्री।

♦️ आरोपिया के कब्जे से 75 पाव देषी प्लेन शराब किमती 6000रू. किया गया जप्त।

♦️ आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।

नाम आरोपिया –

शारदा गौराहा पिता स्व. सुरेश गौरहा उम्र 27 वर्ष निवासी अटल आवास व्हाईट बिल्डिग मुरूम खदान अशोक नगर सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

विवरण –
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में श्रीमान् अति.पुलिस अधीक्षक महोदय शहर, बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल द्वारा क्षेत्र में सतत् पेट्रोलिंग कर अवैध शराब/गांजा बिक्री करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी सरकंडा निरी. निलेश कुमार पाण्डेय द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार कर भ्रमण करते हुये पतासाजी कर मुखबीरों से सम्पर्क किया जा रहा था कि आज दिनांक 19.06.2025 को मुखबीर से सूचना मिला कि मुरूम खदान अशोक नगर में शारदा गौरहा नामक महिला अवैध रूप से शराब बिक्री कर रही है, उक्त सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर टीम तैयार कर मौके पर भेजा गया जिनके द्वारा रेड कार्यवाही कर आरोपियों शारदा गौरहा नामक महिला के कब्जे से 75 पाव देशी प्लेन शराब किमती 6000रू. बरामद कर आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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