बिलासपुर में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर जारी हुआ आदेश
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ – जिला प्रशासन ने दगोरी से बेल्हा के बीच प्रस्तावित रेल फ्लाईओवर और निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप देने और सार्वजनिक हित में इसे तेजी से पूरा करने की बात कही गई है।
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 14 अक्टूबर 2024 को जारी आदेशों के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाली जमीनों की पहचान कर उनकी खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को निष्पक्ष और शीघ्रता से पूरा करने का आदेश दिया गया है।
प्रभावित क्षेत्र और ग्रामों की सूची
जिला बिलासपुर के अंतर्गत जिन ग्रामों की भूमि अधिग्रहण में शामिल है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- बेल्हा
- दगोरी
- गोड़ी
- तारबाहरा
- किरारीजोरी
- मेनछाप
इन ग्रामों के अंतर्गत आने वाली भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार की भूमि संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
प्रशासन की प्राथमिकता
आदेश के अनुसार, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जिला प्रशासन तत्परता से काम करेगा। इसके अलावा, इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और प्रभावित पक्षों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सार्वजनिक हित में लिया गया है ताकि मूल भू-स्वामियों के हितों की रक्षा हो और अनावश्यक आर्थिक हानि से बचा जा सके। इसके लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों और आपत्तियों का निपटारा समय पर करें।
आदेश का प्रभाव
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेजी से अंजाम देने के साथ ही सार्वजनिक हित में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि प्रभावित ग्रामों के लोग किसी भी प्रकार की शंका के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।



