Latest news

  यातायात पुलिस बिलासपुर : प्रेशर हॉर्न एवं मोडिफाइड साइलेंसर बेचा तो अब खैर नहीं

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
4 Min Read

🔹 आटो पार्ट्स विक्रताओं की ली गई आवश्यक बैठक
🔹 🔹 इसके क्रय, विक्रय एवं संग्रहण की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा त् की जाएगी  कार्यवाही
🔹ऑटो पार्ट्स दुकान में प्रेशर हॉर्न एवं मोडिफाइड साइलेंसर नहीं बेचे जाने के संबंध में लगाए जाएंगेसूचनात्मक बोर्ड
🔹प्रत्येक ऑटो पार्ट्स दुकान को मेडिकल एवं पुलिस सायरन नही बेचने की हिदायत
Bilaspur बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में जिले में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन हेतु नियमित रूप से सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए जाने सघन प्रयास किया जा रहा है साथ ही जिले के समस्त अलग-अलग इकाइयों के साथ यातायात विचार विमर्श करते हुए आम जन के लिए बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने निरंतर सभी स्तर पर कार्य की जा रही है।
इसी क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को शहर के समस्त आटो पार्ट्स विक्रेताओं का वाहनों में लगाये जाने वाले मॉडिफाईड़ साईलेंसर एवं प्रेसर हार्न के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण एवं तीव्र ध्वनि के कारण हृदय सम्बन्धी दुष्प्रभाव, अन्य शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये उसके क्रय, विक्रय एवं संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे द्वारा यातायात कार्यालय में अत्यावश्यक बैठक आहुत की गई।
उक्त बैठक में वाहन चालकों, यात्रियों एवं आम जन के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये, निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आमसहमति एवं निर्देशित कर उसके पालन हेतु निर्णय लिया गया :-
1- मॉडिफाईड़ साईलेंसर एवं प्रेशर हार्न का क्रय, विक्रय एवं संग्रहण नहीं करेंगे।
2- किसी भी विक्रताओं के द्वारा इस तरह का उपकरण विक्रय किये जाने की
स्थिति में उनके विरूध्द विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।
3- सभी दुकान संचालक अपने आटो पार्ट्स दुकान के सामने मॉडिफाईड साईलेंसर एवं प्रेशर हार्न, विक्रय नहीं किया जाता है, का सूचनात्मक बोर्ड अनिवार्य रूप से
लगायेंगे।
4- इस तरीके का कोई भी उपकरण वाहन चालकों द्वारा इनके आटो पार्ट्स द्वारा लगाई जाती है, या आग्रह की जाती हो तो उसकी सूचना तत्काल यातायात मुख्यालय को उनके द्वारा दी जावेगी।
5- मॉडिफाईड़ साईलेंसर में फटाके की आवाज वाली कोई भी उपकरण या सिस्टम नहीं लगाई जावेगी,
6- यदि एैसे वाहन जिसमें इस तरह के उपकरण लगें हैं, और सुधार कार्य हेतु
आपके आटो पार्ट्स में आने पर यातायात मुख्यालय को दी जावेगी।
7- वाहनों के विधिमान्य मॉडल/प्रारूप/संरचना में सुरक्षा मानकों की अव्हेलना
करते हुये किसी तरीके का छेड़-छाड किये जाने पर उनके विरूध्द विधिवत्
कार्यवाही की जावेगी।
8- अनाधिकृत लोगों को म्युलिकल हार्न एवं पुलिस/मेडिकल सायरन का विक्रय
नहीं करेंगे।
बैठक में ऑटो पार्ट्स दुकान संचालकों के द्वारा उक्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए जिले में सरल सुगम सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन हेतु यातायात नियमों का समुचित पालन करते हुए उक्त किसी भी सामग्री का विक्रय अपने दुकान में नहीं करने हेतु सहमति जताई। उक्त बैठक में जिले के समस्त ऑटो पार्ट्स दुकान के संचालक गण अधिकाधिक संख्या में उपस्थित हुए एवं यातायात पुलिस बिलासपुर के अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

खबर को शेयर करने के लिए क्लिक करे।।