


बिलासपुर।
आबकारी आयुक्त श्री श्यामलाल धावड़े और कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के विशेष निर्देश पर बिलासपुर आबकारी विभाग ने अवैध कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर दिया है। प्र. सहायक आयुक्त आबकारी श्री नवनीत तिवारी के मार्गदर्शन और सहायक जिला आबकारी अधिकारी कल्पना राठौर के नेतृत्व में टीम ने 21 मई को तखतपुर थाना क्षेत्र के ढनढन गांव में छापा मारा।
इस कार्रवाई में 155 लीटर महुआ शराब और 570 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया। मौके पर एक आरोपी भावेश कुर्रे को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया।
कार्रवाई में मुख्य आरक्षक सुभाष तिवारी, जयशंकर, कमलेश और ड्राइवर जितेंद्र शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभाग की यह कार्रवाई अवैध शराब कारोबारियों के लिए कड़ा संदेश है और समाज में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास है।
क्या है मामला
प्रकरण – 01
कुल जब्त मात्रा -155लीटर महुआ शराब(50प्लास्टिक पाउच 2लीटर क्षमता की,10प्लास्टिक पाउच 1लीटर क्षमता की 3डिब्बा 15लीटर क्षमता की )एवं 570किलोग्राम महुआ लहान कच्ची शराब उतरने योग्य
गिरफ्तार आरोपी – 01
1.भावेश कुर्रे पिता रमेश कुर्रे हालमुक़ाम ढनढन थाना तखतपुर
आरोपी के विरुद्ध छ.ग आबकारी अधिनियम की धारा34(2) 59(क) प्रकरण दर्ज किया जाकर जेल दाखिल किया गया।