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हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के 110 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के सिंगल बेंच के आदेश को किया निरस्त

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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जिला सहकारी केंद्रीय बैंक विवाद: डिवीजन बेंच का आदेश

Bilaspur बिलासपुर। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के 110 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों की नौकरी पर वापसी का रास्ता बंद हो गया है।

हालांकि, डिवीजन बेंच ने 29 याचिकाकर्ता कर्मचारियों को आंशिक राहत दी है। बैंक प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि तीन महीने के भीतर उनका पक्ष सुनकर यह तय करें कि उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है या नहीं।

भर्ती और विवाद की पृष्ठभूमि

पंकज तिवारी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने जिला सहकारी बैंक में समिति प्रबंधक पद के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद 14 फरवरी 2015 को नियुक्ति पत्र जारी हुआ और 13 मार्च को उन्होंने पदभार ग्रहण किया।

इस बीच, दुर्गेश राजपूत नाम के युवक ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत की। जांच के बाद बैंक प्रबंधन ने 23 नवंबर 2015 को पंकज तिवारी सहित अन्य कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

कानूनी लड़ाई का सफर

बर्खास्तगी के खिलाफ पंकज तिवारी ने संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं रायपुर में अपील की, लेकिन यह 2019 में खारिज हो गई। फिर राज्य सहकारी अधिकरण में अपील की गई, जिसे 2020 में निरस्त कर दिया गया।

इसके बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में मामला पहुंचा, जिसने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। बैंक प्रबंधन ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की।

डिवीजन बेंच का निर्णय

डिवीजन बेंच ने माना कि 2015 की भर्तियों में अनियमितताएं थीं। बिना उचित चयन प्रक्रिया और योग्यता के उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया। कलेक्टर, जो उस समय बैंक के प्रशासक थे, ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया था।

इसलिए, सिंगल बेंच के आदेश को खारिज करते हुए डिवीजन बेंच ने बैंक प्रबंधन को 29 याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने और फैसला करने का निर्देश दिया।डिवीजन बेंच का आदेश इस विवाद का अहम मोड़ साबित हुआ है, जिससे अधिकांश बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की उम्मीद समाप्त हो गई है। वहीं, 29 याचिकाकर्ताओं के मामले में निर्णय बैंक प्रबंधन के ऊपर निर्भर करेगा।

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