दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं देने का मामला
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने और भर्ती विज्ञापन में निर्धारित आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने अदालत के समक्ष दलीलें रखीं। याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों और रोस्टर के निर्धारण पर सवाल उठाए गए हैं।



