सकरी पुलिस की कार्रवाई: गंभीर चोटों के बाद इलाज के दौरान रायपुर में हुई थी शेख इस्माईल की मौत, चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा
बिलासपुर। सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम लोखंडी में 19 वर्षीय युवक शेख इस्माईल की मारपीट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवक के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्के और लाठी-डंडे से मारपीट की गई थी। गंभीर चोटों के चलते उसे पहले सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इलाज के दौरान उसे डीकेएस अस्पताल रायपुर ले जाया गया। 12 सितंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मामले में सकरी पुलिस ने हत्या से संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाठी और डंडे भी जब्त किए हैं।
घर से निकला था युवक, देर रात मिली मारपीट की सूचना
पुलिस के अनुसार, 11 सितंबर 2026 को मृतक की मां थाना सकरी पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि उसका बेटा शेख इस्माईल, उम्र 19 वर्ष, 7 सितंबर 2026 की रात करीब 9 बजे घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं आया।
इसी दौरान रात करीब 1 बजे परिजनों को सूचना मिली कि ग्राम लोखंडी के कुछ युवकों ने शेख इस्माईल के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्का और लाठी-डंडे से मारपीट की है। मारपीट में उसके सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं। सूचना मिलने के बाद डायल-112 की सहायता से घायल शेख इस्माईल को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर सकरी थाने में अपराध क्रमांक 839/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(3), 115(2) और 3(5) के तहत अपराध कायम कर विवेचना शुरू की गई।
इलाज के दौरान बिगड़ी हालत, रायपुर में मौत
पुलिस के मुताबिक, शेख इस्माईल की हालत गंभीर बनी हुई थी। उपचार के दौरान उसे बेहतर इलाज के लिए डीकेएस अस्पताल, रायपुर ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान 12 सितंबर 2026 को उसकी मृत्यु हो गई।
युवक की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दर्ज अपराध में धारा 103(2) और 324 बीएनएस जोड़ी और पूरे घटनाक्रम से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया।
पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोचा
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सकरी पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं—
1. अक्षय कुमार गढ़ेवाल (21)
पिता— ढालेराम गढ़ेवाल
निवासी— ग्राम लोखंडी, थाना सकरी, जिला बिलासपुर
2. प्रदुम श्रीवास उर्फ पदुम (29)
पिता— मालिकराम श्रीवास
निवासी— इमली चौक, बिरतियापारा, थाना सकरी, जिला बिलासपुर
3. दिलीप कुमार निर्मलकर (32)
पिता— राज कुमार निर्मलकर
निवासी— ग्राम लोखंडी, थाना सकरी, जिला बिलासपुर
4. गोविंद पटेल उर्फ दौलत (22)
पिता— गोपाल पटेल
निवासी— ग्राम लोखंडी, थाना सकरी, जिला बिलासपुर
पुलिस ने चारों आरोपियों को 13 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया। पूछताछ और विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त बताए गए लाठी और डंडे आरोपियों के कब्जे से जब्त किए गए। इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
हत्या के मामले में बढ़ी कार्रवाई
शुरुआत में मामला मारपीट, गाली-गलौज और धमकी से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन घायल शेख इस्माईल की उपचार के दौरान मौत होने के बाद पुलिस ने प्रकरण में बीएनएस की धारा 103(2) और 324 भी जोड़ दी। इस तरह मामले में अब धारा 296, 351(3), 115(2), 103(2), 324 और 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है।
सकरी पुलिस का कहना है कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त लाठी-डंडे जब्त किए गए हैं। मामले की विवेचना जारी है।



