बिलासपुर। खपरगंज मोहल्ले में दो गुटों के बीच हुए विवाद और झगड़े के बाद शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश 28 अगस्त 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

आदेश के अनुसार, उप पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर के पत्र क्रमांक क्यू-1/2026 दिनांक 28.08.2026 से प्राप्त जानकारी में बताया गया कि 28 अगस्त की रात खपरगंज मोहल्ले में दो गुटों के बीच रंजिशवश आपस में वाद-विवाद और झगड़ा हुआ। मामला हिंसक रूप लेने की स्थिति तक पहुंच गया। इसके चलते नगर पालिक निगम बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र होने से कानून व्यवस्था प्रभावित होने तथा लोक मार्ग में बाधा पहुंचाए जाने की आशंका जताई गई।
कानून-व्यवस्था बिगड़ने और बलवा-दंगे की आशंका
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने आदेश में कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था, लोकहित एवं लोक सुरक्षा तथा आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है।
आदेश में कहा गया है कि विधिपूर्वक नियुक्त किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति पहुंचने, मानव जीवन, स्वास्थ्य अथवा क्षेम को खतरा होने, लोक शांति भंग होने अथवा बलवा या दंगा होने की आशंका को देखते हुए पूरे सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और वर्तमान बीएनएसएस की धारा 163 के प्रावधानों के तहत अवांछित एवं अवैधानिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।
हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर निकलने पर रोक
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकरी, सांग, बल्लम अथवा अन्य किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकल सकेगा।
हालांकि, आदेश में इसके अपवाद भी रखे गए हैं। शासकीय कर्तव्य पर तैनात व्यक्ति ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। इसी तरह ऐसे वृद्ध अथवा दिव्यांग व्यक्ति, जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का उपयोग कर सकेंगे। धार्मिक परंपरा के अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह प्रतिबंध प्रभावशील नहीं होगा।
सभा, रैली, जुलूस, धरना और हड़ताल पर प्रतिबंध
नगर पालिक निगम बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना या हड़ताल किया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
इसके अलावा एक समय में किसी एक स्थान पर चार से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे।
परिवार के सदस्यों को छूट
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि परिवार के सदस्य एक साथ बाजार में खरीदारी करने अथवा अन्य आकस्मिक आवागमन के उद्देश्य से आते हैं, तो वे इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
आयोजन से पहले एसडीएम से अनुमति जरूरी
सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन अथवा हड़ताल आदि करने से पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी, बिलासपुर से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। बिना अनुमति इस तरह के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे।
सरकारी-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्ती
नगर पालिक निगम बिलासपुर क्षेत्र में सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और हड़ताल आदि के दौरान शासकीय एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, तोड़-फोड़ करना, मार्ग अवरुद्ध कर यातायात बाधित करना तथा आम नागरिकों में दहशत फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
बिना अनुमति एकत्र होने वाले दल-संगठनों पर भी रोक
आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार के दल, संगठन, संघ तथा आम जनता, जो सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति एकत्र होंगे, उन पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
यह आदेश 28 अगस्त 2026 से आगामी आदेश तक संपूर्ण सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।
उल्लंघन पर BNS की धारा 223 के तहत अभियोजन
प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के खिलाफ पूर्व में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 और वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 223 के अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।
बिना सुनवाई के एकपक्षीय आदेश
आदेश में कहा गया है कि इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामील एवं सुने जाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने कहा है कि कानून-व्यवस्था से संबंधित सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचार करने के बाद दं.प्र.सं. 1973 की धारा 144(1)(2) एवं वर्तमान बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया गया है।
आदेश 28 अगस्त 2026 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।
स्थान : बिलासपुर
दिनांक : 28/08/2026
जारीकर्ता : संजय अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, बिलासपुर
प्रभावशील क्षेत्र : थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर
प्रभावशील अवधि : 28 अगस्त 2026 से आगामी आदेश तक.



