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नशीली दवाओं के सौदागरों को 15-15 साल की सजा, 7 माह में पूरा हुआ ट्रायल

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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बिलासपुर। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के मामले में बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई के बाद विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 1.50 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सिटी कोतवाली थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 114 नग Buprenorphine Injection, कुल 228 एमएल नशीली दवा बरामद की थी। मामले का विचारण करीब 7 माह में पूरा हुआ।

ज्वाली नाला के पास दबिश, दो आरोपियों से मिली थी 62 इंजेक्शन

मामला थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 488/2025 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार 8 सितंबर 2025 को मुखबिर से नशीली दवाओं के संबंध में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने ज्वाली नाला के पास दबिश दी। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों के कब्जे से 62 नग Buprenorphine Injection बरामद किए गए।

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बिलासपुर। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के मामले में बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई के बाद विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 1.50 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सिटी कोतवाली थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 114 नग Buprenorphine Injection, कुल 228 एमएल नशीली दवा बरामद की थी। मामले का विचारण करीब 7 माह में पूरा हुआ।ज्वाली नाला के पास दबिश, दो आरोपियों से मिली थी 62 इंजेक्शननशे के कारोबार में इस्तेमाल पल्सर भी जब्ततीन आरोपी गिरफ्तारधारा 21, 22 एनडीपीएस एक्ट में पेश किया चालान7 माह में आया फैसलापुलिस का नशे के कारोबारियों को कड़ा संदेश

इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई और 9 सितंबर 2025 को आरोपी दुर्गा वर्मा के कब्जे से 52 नग Buprenorphine Injection बरामद किए। दोनों कार्रवाइयों में बरामद इंजेक्शनों की कुल संख्या 114 नग रही। प्रत्येक इंजेक्शन 2 एमएल का था और इस तरह कुल 228 एमएल नशीली दवा जब्त की गई।

नशे के कारोबार में इस्तेमाल पल्सर भी जब्त

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नशीली दवाओं के कारोबार में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG10/BN2344 भी जब्त की थी। जब्त मोटरसाइकिल की कीमत करीब 50 हजार रुपए बताई गई है।

तीन आरोपी गिरफ्तार

प्रकरण में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें—

  1. निकेत वस्त्रकार, पिता रामावतार वस्त्रकार, उम्र 23 वर्ष, निवासी घुटकू नयापारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।
  2. जयंत वस्त्रकार, पिता शिव कुमार वस्त्रकार, उम्र 22 वर्ष, निवासी घुटकू नयापारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।
  3. दुर्गा वर्मा, पति अश्वनी वर्मा, उम्र 31 वर्ष, निवासी घुटकू गोदाम मोहल्ला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।

धारा 21, 22 एनडीपीएस एक्ट में पेश किया चालान

पुलिस ने मामले में प्रभावी और साक्ष्य-आधारित विवेचना करते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 21 और 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस की विवेचना के आधार पर विशेष एनडीपीएस न्यायालय, बिलासपुर में विचारण चला।

7 माह में आया फैसला

मामले में न्यायालय ने करीब 7 माह में विचारण पूरा करते हुए तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध किया। विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1.50 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

पुलिस का नशे के कारोबारियों को कड़ा संदेश

बिलासपुर पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में शामिल लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है कि नशीले पदार्थों की बिक्री, परिवहन और आपूर्ति में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस के अनुसार ऐसे मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनकी संपत्ति और वित्तीय गतिविधियों की जांच भी की जाएगी।

पुलिस ने लोगों से नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से दूर रहने की अपील की है। बिलासपुर पुलिस ने कहा है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है और दोष सिद्ध होने पर न्यायालय से कठोर दंड भुगतना पड़ सकता है।

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