बिलासपुर। बिलासपुर जिले में शादी का झांसा देकर युवतियों के कथित दैहिक शोषण के दो अलग-अलग मामलों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामले में पुलिस विभाग का आरक्षक अपनी वर्दी की साख पर दाग लगाते हुए तीन साल तक युवती का कथित शोषण करता रहा, जबकि दूसरे मामले में 19 वर्षीय युवक ने प्रेम और विवाह का झूठा भरोसा देकर युवती से संबंध बनाए और बाद में शादी से साफ इनकार कर दिया। दोनों मामलों में पुलिस ने अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
केस-1 : वर्दी की आड़ में तीन साल तक कथित शोषण, शादी से किया इनकार तो खुला राज
तखतपुर थाने में दर्ज हुई एफआईआर, पूर्व आरक्षक गिरफ्तार

25 वर्षीय युवती ने तखतपुर थाने में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि तखतपुर थाना में पूर्व में पदस्थ रहे आरक्षक सनत मीरी ने शादी का झांसा देकर करीब तीन वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया।
पीड़िता के अनुसार आरोपी लगातार विवाह का भरोसा देता रहा। इसी विश्वास में उसने संबंध बनाए, लेकिन जब युवती ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस की शरण ली।
जांच के बाद दर्ज हुआ अपराध
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अवनीश पासवान के निर्देशन में शिकायत की जांच कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी आरक्षक सनत मीरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है।
श्रीमती मधुलिका सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिलासपुर।
केस-2 : पेट्रोल पंप पर हुई पहचान… शादी का वादा… फिर मुकर गया युवक
थाना तोरवा में धारा 69 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज, आरोपी चंद घंटों में गिरफ्तार

दूसरा मामला थाना तोरवा क्षेत्र का है, जहां 19 वर्षीय सागर राठौर को शादी का झूठा आश्वासन देकर दैहिक शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
क्या है पूरा मामला?
पीड़िता पहले बिलासपुर के एक पेट्रोल पंप में काम करती थी। इसी दौरान उसकी पहचान गौरेला निवासी सागर राठौर से हुई।
आरोप है कि सागर ने पहले युवती का विश्वास जीता, फिर उससे विवाह करने का वादा किया। इसी झूठे आश्वासन के आधार पर लगातार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी ने विवाह से साफ इनकार कर दिया।
गौरेला में दर्ज हुई जीरो एफआईआर
पीड़िता ने सबसे पहले थाना गौरेला में शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि घटना स्थल थाना तोरवा क्षेत्र का है। इसके बाद जीरो एफआईआर दर्ज कर पूरा मामला थाना तोरवा स्थानांतरित कर दिया गया।
दिनांक 1 जुलाई 2026 को थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 362/2026 के तहत धारा 69 बीएनएस में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस टीम ने दबोचा आरोपी
महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम गौरेला-पेंड्रा-मरवाही भेजी गई।
पुलिस ने आरोपी सागर राठौर से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद 2 जुलाई 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
आरोपी का प्रोफाइल
नाम: सागर राठौर
पिता: राधेश्याम राठौर
उम्र: 19 वर्ष
निवासी: नवापारा स्कूल के पास, थाना गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़)
दो दिन में दो गिरफ्तारी, पुलिस का सख्त संदेश
लगातार सामने आए इन दोनों मामलों में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शादी का झूठा वादा कर किसी महिला का शारीरिक शोषण करने की शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जबकि दोनों मामलों की विवेचना अभी जारी है।



