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हादसों की बढ़ती रफ्तार …नेशनल हाईवे पर मनमानी अब नहीं चलेगी: ढाबा-होटल संचालकों को पुलिस की सख्त चेतावनी

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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चेतना भवन में यातायात पुलिस की विशेष बैठक, 7 दिन में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी
बिलासपुर। नेशनल हाईवे पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात पुलिस ने अब सख्ती का संकेत दिया है। हाईवे किनारे संचालित ढाबा, होटल, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी संचालकों को 7 दिन के भीतर निर्धारित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया है।


उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चला रही है। इसी कड़ी में शनिवार को बिलासपुर के चेतना भवन में नेशनल हाईवे से जुड़े व्यवसाय संचालकों की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाईवे मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कई अहम निर्देश दिए गए।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हाईवे किनारे संचालित दुकानों, ढाबों और अन्य प्रतिष्ठानों के सामने अनियंत्रित पार्किंग और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सभी संचालकों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यवसाय के संचालन के दौरान किसी भी स्थिति में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन न किया जाए।
यातायात पुलिस ने बताया कि आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हाईवे क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रहे और हादसों की संभावना कम हो।
बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश
प्रतिष्ठानों के सामने भारी वाहनों की पार्किंग नहीं की जाएगी।
पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
खराब या खड़े वाहनों के आगे-पीछे रिफ्लेक्टर कोन जैसे सुरक्षा उपाय लगाने होंगे।
दुकानों और ढाबों के सामने पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करनी होगी।
प्रतिष्ठानों के सामने रिंग लाइट लगाने के निर्देश।
वाहनों को हाईवे से साइड में व्यवस्थित रूप से खड़ा किया जाएगा।
वाहनों की व्यवस्था के लिए पुलिस से सत्यापित सुरक्षा गार्ड तैनात करना होगा।
प्रतिष्ठानों के नाम एलईडी लाइट वाले साइन बोर्ड में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।
पार्किंग और सड़क सुरक्षा से जुड़े संकेतक जैसे “गो स्लो”, “धीरे चलें”, “सावधान”, “आगे ढाबा है” आदि लगाए जाएंगे।
प्रतिष्ठानों के सामने पुलिस हेल्पलाइन, अस्पताल और अन्य इमरजेंसी नंबरों का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
सभी प्रतिष्ठानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए।
बड़ी संख्या में पहुंचे संचालक
चेतना भवन में आयोजित इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे, सीएसपी सिविल लाइन निमितेश सिंह के साथ नेशनल हाईवे क्षेत्र के थाना मस्तूरी, तोरवा, हिर्री, चक्करभाठा, सकरी और रतनपुर के थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में हाईवे से जुड़े ढाबा, होटल, पेट्रोल पंप, गैरेज और अन्य व्यवसायों के सैकड़ों संचालकों ने भाग लिया।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सात दिनों के भीतर यदि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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