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खाना बनाने के विवाद में दादा की हत्या, 11 घंटे में आरोपी पोता गिरफ्तार, बस स्टैंड से दबोचा गया

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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Mohammed israil


सक्ती। खाना बनाने की मामूली बात पर घर में कहासुनी इतनी बढ़ी कि पोते ने अपने ही दादा की जान ले ली। आरोपी पोता हत्या के बाद लाश को कुएं में फेंककर फरार हो गया था। पुलिस ने महज़ 11 घंटे के भीतर उसे बस स्टैंड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।


घटना कैसे हुई

जानकारी के मुताबिक, घटना 10 सितंबर की दोपहर लगभग 3:30 बजे की है। ग्राम छापोरा थाना मालखरौदा निवासी गोविंदा राय (25 वर्ष) ने अपने दादा फिरत राम राय से खाना बनाने को कहा। इस पर दादा ने नाराज होकर गाली-गलौज करते हुए गोविंदा को दो-तीन थप्पड़ मार दिए।

गुस्से में आगबबूला पोते ने अपने दादा पर हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान फिरत राम कमरे की जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। आरोपी ने सबूत छिपाने के लिए शव को घर के बाड़ी में बने कुएं में डाल दिया।


ऐसे खुला राज

हत्या के बाद डर से सहमा आरोपी गोविंदा ने खुद यह बात अपने चाचा हीरानंद राय को बता दी। चाचा ने तत्काल थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को बरामद किया और पंचनामा कार्रवाई की।


पुलिस की त्वरित कार्रवाई

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव (रा.पु.से.) और एसडीओपी सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) ने तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

पुलिस टीम ने खोजबीन शुरू की और 11 घंटे के भीतर ही आरोपी को बस स्टैंड से भागने की फिराक में पकड़ा गया। पूछताछ में गोविंदा ने अपराध करना स्वीकार किया। उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।


पुलिस टीम का सराहनीय योगदान

थाना प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। टीम में स.उ.नि. जन्मजेय वर्मा (चौकी प्रभारी छपोरा), नजीर हुसैन, प्र.आर. फूलचंद पलांगे, योगेश्वर बंजारे, कमलकिशोर साहू, दामोदर जयसवाल, आरक्षक सेतराम पटेल, अशोक साहू, वीरेंद्र शांडिल्य, परमेश्वर मिरी, अंजोर सिंह, अजय खैरवार, पुष्पेंद्र कुमार पटेल और बेठियार सिदार शामिल रहे।


आरोपी का नाम – गोविंदा राय पिता भारत राय (25 वर्ष), निवासी ग्राम छापोरा, थाना मालखरौदा, जिला सक्ती।

🔹 मृतक – फिरत राम राय (दादा)।

🔹 मामला दर्ज – अपराध क्र. 205/2025, धारा 103 (1), 238 BNS।

🔹 गिरफ्तारी – घटना के 11 घंटे बाद बस स्टैंड से।

🔹 जांच अधिकारी – थाना प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली।

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