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नशे के खिलाफ पुलिस का टॉर्च ऑपरेशन: बिलासपुर में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर सील, दो को चेतावनी

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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Bilaspur Chhattisgarh बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस अभियान ने एक बार फिर सख्त रूप लिया है। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में चलाए गए एक विशेष ऑपरेशन के तहत मेडिकल दुकानों की औचक जांच की गई, जिसमें एक मेडिकल स्टोर को दस्तावेजों के अभाव में तत्काल सील कर दिया गया। बिलासपुर पुलिस का कहना  है कि ऐसे गैरकानूनी कारोबार पर अब ‘सुनवाई नहीं, सीधे कार्रवाई’ की नीति लागू होगी।



बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे “चेतना विरुद्ध नशा” अभियान के तहत पुलिस ने 6 अगस्त 2025 को कोनी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर औषधि निरीक्षक नीलिमा साहू और थाना प्रभारी कोनी राहुल तिवारी की संयुक्त टीम ने कोनी क्षेत्र के तीन मेडिकल स्टोर्स की सघन जांच की।

👉 जांच किए गए मेडिकल स्टोर:

  • श्री गणेश मेडिकल स्टोर
  • श्रद्धा मेडिकल स्टोर
  • आर.के. मेडिकल स्टोर (सेंदरी अस्पताल के सामने)

श्री गणेश मेडिकल स्टोर और श्रद्धा मेडिकल स्टोर में मालिक उपस्थित थे और उनके दस्तावेज, बिलिंग एवं दवाइयों की स्थिति सही पाई गई। उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश और चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया।

लेकिन आर.के. मेडिकल स्टोर, सेंदरी अस्पताल के सामने स्थित, जांच में फेल हो गया। दुकान के मालिक की गैरमौजूदगी और देखरेख कर रहे स्टाफ द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए दुकान को सील कर दिया।

सीएसपी कोतवाली गगन कुमार (आईपीएस) ने इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट किया कि “बिलासपुर में बिना लाइसेंस के मेडिकल संचालन और नशे की प्रतिबंधित दवाओं के कारोबार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है, भविष्य में इससे भी तेज़ गति से कार्यवाही की जाएगी।”


क्या है मामला

तारीख: 6 अगस्त 2025
स्थान: कोनी थाना क्षेत्र, बिलासपुर
संयुक्त टीम: औषधि निरीक्षक + थाना कोनी पुलिस
कार्रवाई: 1 मेडिकल स्टोर सील, 2 को चेतावनी
अभियान: चेतना विरुद्ध नशा


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