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छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती: बीएड डिग्रीधारियों को भी मिलेगा मौका, हाईकोर्ट का नया आदेश

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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2855 डीएड अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 10 फरवरी से, सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

Bilaspur। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती विवाद पर बड़ा आदेश जारी करते हुए बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी काउंसिलिंग में शामिल करने की अनुमति दी है, जिन्होंने डीएड डिप्लोमा किया है, लेकिन अपने आवेदन में इसका जिक्र नहीं किया था। इस आदेश के तहत 10 फरवरी से काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू होगी।

क्या है मामला?

शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, केवल डीएड अभ्यर्थियों को भर्ती करने का प्रावधान था। इसके तहत 2855 अभ्यर्थियों की सूची हाईकोर्ट में पेश की गई थी। इस दौरान बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को सेवा समाप्त करने का भी आदेश दिया गया था।

बीएड अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने बीएड से पहले डीएड भी किया है, लेकिन आवेदन में इसका उल्लेख नहीं कर पाए थे।

हाईकोर्ट का आदेश

इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए.के. प्रसाद ने बीएड डिग्रीधारी, जिन्होंने डीएड किया है, उन्हें काउंसिलिंग में शामिल करने की अनुमति दी। साथ ही राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

काउंसिलिंग की तारीख बढ़ी

शुरुआत में डीएड अभ्यर्थियों के लिए काउंसिलिंग 5 फरवरी से होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 फरवरी कर दिया गया है।

शिक्षकों की बर्खास्तगी और प्रदर्शन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने 2,897 सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया था। ये शिक्षक पिछले 12 से 16 महीने तक सेवाएं दे रहे थे। बर्खास्तगी के बाद, वे समायोजन की मांग को लेकर धरने पर थे। हालांकि, आचार संहिता के कारण प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

आगे की प्रक्रिया

अब 10 फरवरी से डीएड और पात्र बीएड अभ्यर्थियों के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। हाईकोर्ट का यह निर्णय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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