00 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नशे के कारोबार से जुड़े, जुआरी, सट्टेबाज और चाकू लहराने वालों पर पुलिस के प्रहार का है दावा
00 अवैध शराब के बड़े सौदागर, आलीशान होटलों में बैठकर जुआ खेलने वाले, बड़े खाईवाल और हथियारों की तस्करी करने वाले पकड़ से हैं बाहर
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस लगातार नशे के कारोबार से जुड़े, जुआरियों, सटोरियों और चाकू लहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा कर रही है। इसमें सच्चाई भी है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि अवैध शराब के बड़े सौदागर, आलीशान होटलों में बैठकर जुआ खेलने वाले, बड़े खाईवाल और हथियारों की तस्करी करने वाले पकड़ से अब भी बाहर हैं। इनके पकड़े जाने से अपराध में काफी हद तक अंकुश लगने की संभावना होगी।
24 घंटे के भीतर पुलिस की यह की कार्रवाई
थाना-सीपत जिला-बिलासपुर
अवैध शराब बेचने वाले दो आरोपियो के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस का प्रहार
♦️कुल 34 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 3400 रूपये किया गया जप्त
गिरफ्तार आरोपी
- शिवराम वर्मा पिता दुजराम उम्र 26 साल निवासी बाजार पारा सीपत थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0
- प्रिती वर्मा पिता अजय वर्मा उम्र 25साल निवासी जलसो थाना कोनी हाल मुकाम बाजार पारा सीपत थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0
- जब्त शराब
- कुल 34 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 3400 रूपये
क्या है पूरा मामला
पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर रजनेश सिंह (भा पु से) के द्वारा लगातार अवैध नशे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। समाज को नशे के विरूद्ध जागरूकता हेतु जिले में चेतना अभियान संचालित किया जा रहा है। थाना सीपत को सूचना मिली कि एक पुरुष और एक महिला बाजार पारा सीपत में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब भारी मात्रा में बिक्री हेतु रखे है, सूचना पर सीपत पुलिस टीम द्वारा तत्काल रेड कार्यवाही किया गया, आरोपी शिवराम वर्मा पिता दुजराम उम्र 26 साल निवासी बाजार पारा सीपत थाना सीपत जिला बिलासपुर छ.ग. के कब्जे से 14 लीटर देशी महुआ कच्ची शराब कीमती 1400 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है एवं आरोपिया प्रिती वर्मा पिता अजय वर्मा उम्र 25 साल निवासी बाजार पारा सीपत थाना सीपत जिला बिलासपुर छ.ग. के कब्जे से 20 लीटर देशी महुआ कच्ची शराब कीमती 2000 रूपये, कुल 34 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 3400 रूपये को जप्त किया गया है। आरोपियो के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, प्र आर जयपाल सिंह बंजारे, आरक्षक प्रकाष जगत, सुभाष मरावी, राजेंद्र साहू , म आर क्रांति मरकाम का सराहनीय योगदान है।
थाना सिटी कोतवाली: चाकू और पिस्तौल नुमा लाइटर दिखाकर धमका रहा था, पकड़ा गया
नाम आरोपी :-
सुमित वर्मा पिता मित लाल वर्मा उम्र 29 वर्ष निवासी संतोषी के पास कतियापारा जुना बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर । गिरफ्तारी दिनांक- 17.12.2024
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि द सुमित वर्मा नाम का व्यक्ति कतियापारा संतोषी मंदिर के पास स्टील का धारदार चाकू एवं स्टील प्लास्टि का पिस्टल नुमा दिखने वाला लाईटर को लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है कि मुखबीर की सूचना से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी – सुमित वर्मा पिता मित लाल वर्मा उम्र 29 वर्ष निवासी संतोषी के पास कतियापारा जुना बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर को कतियापारा से पकडा गया जिसके पास एक धारदार चाकू एवं स्टील प्लास्टि का पिस्टल नुमा दिखने वाला लाईटर मिला जिसके संबंध में धारा 94 बी.एन.एस.एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. – 608 / 24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, के मार्गदर्शन में उनि सीता साहू, सउनि गजेन्द्र शर्मा, प्रआर कृष्ण कुमार पाण्डेय, आर. रत्नाकर सिंह, संजय श्याम के विशेष योगदान रहा है।
थाना सिविल लाइन : धारदार चाकू लहराते पाये जाने पर की गई आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही
आरोपी अर्शलान उर्फ अमान खान पिता नदीम मोहम्मद उम्र 21 साल नि० लिटिल फ्लावर स्कूल के पास ओमनगर जरहाभाठा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छ०ग० इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.2024 को सूचना प्राप्त हुई कि राजीव गांधी चौक के पास एक युवक धारदार हथियार को कब्जा में रखकर लहराते हुये आम लोगो को भयभीत कर रहा है। उक्त सूचना पर थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा राजीव गांधी चौक के पास पहुंचकर आरोपी युवक को धारदार चाकू लहराते हुये पकडा गया। आरोपी के विरूध्द थाना सिविल लाईन में अपराध कमांक 1240/2024 धारा 24, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायायिक रिमांड पर भेजा गया।
तोरवा पुलिस का दावा,सट्टा खिलाने वाले पर लागातार तगडा ’’प्रहार‘‘
00 02 आरोपी गिरफ्तार
नाम आरोपी 1. दिनेश टेकवानी पिता लक्ष्मणदास टेकवानी उम्र 59 साल पता पत्रकार कॉलोनी रिंगरोड 02 थाना सिविल लाइन बिलासपुर
2 अनिल गंगवानी पिता इंद्रजीत गंगवानी उम्र 37 साल पता संतोषी मंदिर शंभू पान ठेला के पास थाना तोरवा बिलासपुर छत्तीसगढ़ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह भापुसे द्वारा जिले मे ‘‘ऑपरेशन प्रहार‘‘ अभियान के तहत् सटोरियो को पकडने के आदेश परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) श्री अक्षय प्रमोद सबद्रा भापुसे के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी तोरवा निरीक्षक राहुल तिवारी एवं ACCU की संयुक्त टीम गठित कर संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही थी इसी क्रम मे मजबूत मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर अनिल गंगवानी पिता इंद्रजीत गंगवानी उम्र 37 साल पता संतोषी मंदिर शंभू पान ठेला के पास थाना तोरवा बिलासपुर छत्तीसगढ़ को सट्टा खिलाते पकड़ा गया जिससे पूछताछ करने पर आरोपी दिनेश टेकवानी के लिए सट्टा लिखकर 20000 रुपए प्रति माह में काम करने की बात स्वीकार किया जिसके आधार पर दिनेश टेकवानी पिता लक्ष्मणदास टेकवानी उम्र 59 साल पता पत्रकार कॉलोनी रिंगरोड 02 थाना सिविल लाइन बिलासपुर को घेराबंदी कर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की मदद से पकड़ा गया । आरोपी अनिल गंगवानी के कब्जे से एक लैपटॉप ,5 मोबाइल , नगदी रकम 8400 रुपए , सट्टा लिखने का नोटबुक , सट्टा पट्टी 05 नग तथा दिनेश टेकवानी के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल जप्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 112 बीएनएस तथा 6 क ,6 ख , 7(1), 7(2) छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधि. 2022 के तहत कार्यवाही की गई है आगे भी अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही जारी रहेगी।